जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए माल एवं सेवा कर के तहत पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी है। रोजमर्रा के उपयोग वाले सामानों पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि व्यापक सुधारों के तहत बाल में लगाने वाले तेल, साबुन, साइकिल जैसे आम और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।
नई जीएसटी दरों ने गृहणियों को भी खुश कर दिया है। कई अहम चीजों पर जीएसटी या तो शून्य हो गई है या फिर बहुत कम हो गया है। सरकार ने किचन में उपयोग होने वाला करीब-करीब हर सामान सस्ता कर दिया है।
मक्खन, घी, चीज और डेयरी प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा फीडिंग बॉटल्स, बच्चों के लिए नैपकिंस और क्लीनिकल डायपर्स, सिलाई मशीन और इसके पार्ट्स पर जीएसटी 12 फीसदी से पांच फीसदी तक कर दिया गया है। किचन में प्रयोग होने वाले बर्तनों पर भी जीएसटी 5 फीसदी तक कर दिया गया है।
छेना, पनीर, रोटी और पराठा पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथब्रश, टेबलवेयर, किचनवेयर पर 5 फीसदी से जीरो तक कर दिया गया है। इसके अलावा डिशवॉशर पर भी जीएसटी 28 फीसदी से 18 फीसदी तक कर दिया गया है। किचन में काम में आने वाला सरसों का तेल भी अब सस्ता हो जाएगा।
सीतारमण ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट मिलेगी। छोटी कारों और 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। तिपहिया वाहन पर भी अब 18 प्रतिशत कर लगेगा। तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट पर जीएसटी 40 प्रतिशत की विशेष दर से लगेगा।
वित्त मंत्री ने कहा, यह केवल जीएसटी में सुधार नहीं है, बल्कि संरचनात्मक सुधारों और लोगों की जीवन को सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। तंबाकू उत्पादों और सिगरेट को छोड़कर नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी।
क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा ?
— NDTV India (@ndtvindia) September 3, 2025
GST पर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान...आसान शब्दों में समझिए क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा ?#GST | #ModiGovernment | #DiwaliGift | @awasthis pic.twitter.com/e4BwYAlVtn
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