नए टैक्स नियम से राज्यों को भारी नुकसान, जीएसटी रेट पर ओवैसी ने उठाए सवाल
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केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) को लेकर किए गए नए बदलावों पर विवाद शुरू हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अब 22 सितंबर से केवल 5% और 18% के दो स्लैब ही लागू रहेंगे।

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस नए टैक्स रिजीम को राज्यों के खिलाफ बताते हुए कहा है कि इससे उन्हें भारी नुकसान होगा। उन्होंने आशंका जताई है कि हर राज्य को 8 से 10 हजार करोड़ रुपये तक का नुकसान हो सकता है।

ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इस नुकसान की भरपाई के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को सर्वाधिक आय सेस और सरचार्ज के माध्यम से होती है, जो 2024-25 में 5 लाख 23 हजार करोड़ रुपये था।

ओवैसी का कहना है कि राज्यों को केवल ग्रॉस टैक्स का हिस्सा मिलता है, जबकि केंद्र को सेस और सरचार्ज मिलता है। साथ ही केंद्र सरकार को पेट्रोल और ईंधन का कंपनसेशन भी मिलता है, जिससे राज्यों को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि यह टैक्स रिजीम राज्यों पर उल्टा असर करेगा।

ओवैसी ने इस टैक्स रिजीम का विरोध करते हुए कहा है कि इससे राज्यों की हालत और खराब होगी। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब राज्यों को इतना नुकसान होगा तो उन्हें कंपनसेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है।

हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल जीएसटी में सुधार नहीं है, बल्कि संरचनात्मक सुधारों और लोगों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।

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