गृह मंत्रालय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के तहत आवेदन करने के लिए भारत में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दी है। यह उन अल्पसंख्यकों के लिए एक बड़ी राहत है जो उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने आए हैं।
पहले, CAA 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले गैर-मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता का मार्ग प्रदान करता था। अब कट-ऑफ को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
यह निर्णय पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2024 तक भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को पासपोर्ट और वीजा की अनिवार्यता से छूट प्रदान करता है।
आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे लोग जो धार्मिक उत्पीड़न या उसके डर से भारत आए और 31 दिसंबर 2024 तक देश में दाखिल हुए, उन्हें पासपोर्ट और वीजा रखने के नियम से छूट मिलेगी।
यह कानून उन लोगों को राहत देगा जो मान्य पासपोर्ट और वीजा के बिना भारत में आए थे, या जिनके दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो चुकी है। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद यह कानून बना। इसका उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।
हालांकि, असम में CAA को लेकर स्थिति थोड़ी अलग है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के अनुसार, राज्य में संशोधित नागरिकता अधिनियम (CAA) के तहत अब तक केवल तीन विदेशियों को भारतीय नागरिकता मिली है, जबकि कुल 12 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने असम में लाखों विदेशियों को नागरिकता मिलने की आशंका को निर्मूल बताया है।
अगस्त 2024 में असम के 50 वर्षीय दुलोन दास CAA के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने थे।
The Ministry of Home Affairs has extended the cut-off date for entry into India for applying under CAA till 31st December 2024!
— Dr. Sukanta Majumdar (@DrSukantaBJP) September 3, 2025
Grateful to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji, Hon’ble Union Home Minister Shri @AmitShah ji and the Central Government for this historic… pic.twitter.com/ZfVIKHhPKe
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