नवरात्रि पर मध्यवर्गीय परिवारों की बल्ले-बल्ले! दवाओं पर GST खत्म; नए स्लैब में भारी बदलाव
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GST Council की 56वीं बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। 12% और 28% के GST स्लैब को खत्म कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ये नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन, यानी 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। यह भारत के टैक्स ढांचे में एक बड़ा बदलाव होगा।

दवाओं और औषधियों पर GST अब शून्य कर दिया गया है। इसके साथ ही, सिन गुड्स के लिए 40% स्पेशल रेट को भी मंजूरी दी गई है। जीओएम द्वारा उठाए गए सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है।

निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्लैब को कम कर दिया गया है और अब केवल दो स्लैब होंगे। कंपनसेशन सेस के मुद्दे पर भी विचार किया जा रहा है। ये सभी सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं।

रोजमर्रा की जरूरतों पर लगने वाले टैक्स की कड़ी समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है। श्रम-प्रधान उद्योगों, किसानों, कृषि क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा। अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

आम आदमी और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर पूरी तरह से कटौती की गई है। हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है।

अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर पर GST 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। सभी प्रकार की भारतीय रोटियों पर जीएसटी शून्य होगा, चाहे वह रोटी हो, पराठा हो या कुछ और।

नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन और घी अब 5% के दायरे में हैं।

एयर कंडीशनिंग मशीनें, 32 इंच से बड़े टीवी , सभी टीवी, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, 350 सीसी के बराबर या उससे कम वाली मोटरसाइकिलें अब 18% पर आ रही हैं।

33 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटकर शून्य हो गया है।

कृषि उत्पाद जैसे ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी और वानिकी मशीनें, कटाई या थ्रेसिंग मशीनें, जिनमें पुआल या चारा बेलर, घास या भूसा मूवर, खाद बनाने की मशीनें शामिल हैं, सभी पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है। 12 निर्दिष्ट जैव-कीटनाशकों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है। प्राकृतिक मेन्थॉल पर भी जीएसटी 5% लगेगा।

हस्तशिल्प, संगमरमर, ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और चमड़े के सामान पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया है।

दृष्टि सुधार के लिए चश्मे और गॉगल्स की कीमतें भी 28% से घटकर 5% हो गई हैं।

350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% की एक समान दर लागू की गई है। तिपहिया वाहनों पर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

मानव निर्मित कपड़ा क्षेत्र में लंबे समय से लंबित उलटी शुल्क संरचना की समस्या का समाधान करते हुए मानव निर्मित रेशे पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करके उर्वरक क्षेत्र में उलटी शुल्क संरचना की समस्या का भी समाधान किया जा रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले भागों जैसे बायोगैस संयंत्र, पवन चक्कियां, पवन ऊर्जा से चलने वाले विद्युत जनरेटर, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, उपकरण, पी.वी. सेल, चाहे वे मॉड्यूल में संयोजित हों या पैनल में बने हों, सौर कुकर, सौर जल हीटर और प्रणालियों आदि पर जीएसटी को 12 से घटाकर 5% किया गया है।

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