दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद, शरजील इमाम समेत 7 की जमानत खारिज, हाईकोर्ट में कैसे चली बहस?
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दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े साजिश के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और सात अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।

आरोपियों ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यह भारत को दुनिया में बदनाम करने की साजिश थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ इस आधार पर जमानत देना ठीक नहीं होगा कि आरोपी लंबे समय से कैद में हैं।

उमर खालिद की ओर से पेश वकील त्रिदीप पाइस ने कहा कि बिना कोई संदेश भेजे, केवल व्हाट्सएप ग्रुप पर रहना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने 23-24 फरवरी की रात गुप्त बैठक होने का दावा किया है, लेकिन वह बैठक गुप्त नहीं थी।

खालिद सैफी के वकील रेबेका जॉन ने कहा कि सैफी उन तीन सह-आरोपियों के समान जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं, जिन्हें जून 2021 में जमानत मिली थी।

शरजील इमाम के वकील ने कहा कि दंगों की जगह और समय से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने उमर खालिद समेत अन्य आरोपियों से भी अपने जुड़ाव को खारिज किया। वकील ने तर्क दिया कि इमाम के भाषणों और व्हाट्सएप चैट में कभी भी अशांति फैलाने का आह्वान नहीं किया गया था।

दिल्ली पुलिस की ओर से एसजीआई तुषार मेहता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर कोई राष्ट्र के खिलाफ कुछ कर रहा है, तो उसे तब तक जेल में रहना चाहिए जब तक उसे बरी या दोषी नहीं ठहराया जाता। उन्होंने कहा कि आरोपियों का इरादा दंगों और आगजनी के लिए एक विशेष दिन का चयन करके विश्व स्तर पर राष्ट्र को बदनाम करना था।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हाईकोर्ट खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेशों को चुनौती देने वाली आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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