राजस्थान में धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून बनेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर अहम फैसला लिया गया।
विधानसभा के आगामी सत्र में राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 का नया प्रारूप पेश किया जाएगा। इस कानून के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति या संस्था धोखे से या जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगी।
कानून तोड़ने पर मिलेगी सख्त सजा। कम से कम 7 साल और अधिकतम 14 साल की जेल हो सकती है। साथ ही 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।
अगर कोई व्यक्ति अपने मूल धर्म में लौटना चाहता है, तो उस पर ये कानून लागू नहीं होगा।
गलत जानकारी देकर, बलपूर्वक, धोखाधड़ी, जबरदस्ती प्रचार, लालच देकर या शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
अगर कोई व्यक्ति कानून के खिलाफ धर्म परिवर्तन कराने के लिए शादी करता है, तो फैमिली कोर्ट ऐसी शादी को रद्द कर सकती है।
कैबिनेट ने प्रदेश की 312 नगरीय निकायों में 2 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाने को भी मंजूरी दी है। पहले यह संख्या 1 लाख थी। इस पर लगभग 160 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने पीएम सूर्यघर 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को भी मंजूरी दी है। 150 यूनिट से अधिक मासिक औसत उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के घरों पर 1.1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
राजस्थान सेवा नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे कर्मचारियों को प्रमोशन का फायदा मिलेगा। सीवरेज अपशिष्ट जल 2016 की नीति में भी परिवर्तन किया गया है, जिससे सीवरेज के पानी को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सेवा नियम को बनाने की भी अनुमति दी गई है।
आगामी विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 के नए प्रारूप का राज्य मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया है।#ViksitRajasthan2047#CabinetDecisionsRajasthan pic.twitter.com/6yObOO8z8y
— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) August 31, 2025
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