कुशीनगर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक व्यक्ति, जिसकी चार साल पहले मौत हो चुकी है, उसे अदालत ने गुंडा घोषित कर दिया और छह महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी कर दिया गया।
यह मामला खड्डा कस्बे का है। हर्षित सिंह नामक एक युवक की 2021 में बनारस के लहरतारा पुल पर एक बाइक दुर्घटना में मौत हो गई थी।
मंगलवार को, एडीएम न्यायिक ने उसी मृतक हर्षित सिंह को गुंडा घोषित कर दिया और उसे छह महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश दे दिया। यह आदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के तहत जारी किया गया।
ADM Judicial प्रेम कुमार राय ने हर्षित के साथ चार अन्य लोगों को भी जिला बदर करने का आदेश सुनाया। इनमें से मुन्ना, वाहिद रज़ा और राजा शेख वारंट के बावजूद अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक मृतक व्यक्ति का नाम इस सूची में कैसे शामिल हो गया? क्या प्रशासन ने यह भी जांच नहीं की कि आरोपी जीवित हैं या नहीं?
पुलिस रिपोर्ट के आधार पर की गई इस कार्रवाई ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है और पुलिस-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
*कुशीनगर में 4 साल पहले मरे युवक को गुंडा घोषित किया @kushinagarpol @Uppolice @dgpup pic.twitter.com/OaemPofqQW
— India News UP/UK (@IndiaNewsUP_UK) August 13, 2025
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