AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित बयान दिया था, को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन पर पहले भी कई विवादित बयान देने के आरोप हैं, जिसके चलते उन पर देशद्रोह का मामला भी दर्ज है।
असम में AIUDF के यह विधायक अपने बयानों के कारण अक्सर विवादों में रहते हैं।
अमीनुल इस्लाम का जन्म 4 सितंबर 1975 को असम के नागांव जिले में हुआ था। उन्होंने 1999 में नागांव के जीयू कॉलेज ऑफ एजुकेशन से एमए और 2000 में बीएड किया। वह 2005 से ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से जुड़े थे और पार्टी संगठन के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। 2021 में AIUDF के टिकट पर मनकाचर निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर वे असम विधानसभा पहुंचे।
बताया जाता है कि अमीनुल इस्लाम अक्सर भाजपा और आरएसएस पर विवादित बयानबाजी करते रहते हैं, जिसके कारण वे असम में AIUDF के सबसे चर्चित विधायक हैं।
उनके पिता, मौलाना खैरुल इस्लाम, असम के एक मशहूर मुस्लिम धर्म गुरु थे। 2020 में लॉकडाउन के दौरान लंबी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय पिता के जनाजे में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर विधायक पर केस भी दर्ज हुआ था।
विधायक अमीनुल इस्लाम पर देशद्रोह समेत 5 मुकदमे दर्ज हैं। 2018 में उन पर आईटी एक्ट की धारा 66(ई) के तहत केस दर्ज हुआ। इसके अलावा 2020 में देशद्रोह समेत विभिन्न धाराओं में 3 केस दर्ज हैं। आश्चर्यजनक रूप से, इन सभी मामलों में अभी तक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। 24 अप्रैल 2025 को उन पर पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित बयान देने पर केस दर्ज किया गया है। अब यह देखना होगा कि क्या वे इस बार भी जमानत पर बाहर आ जाएंगे या उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विधायक अमीनुल इस्लाम के बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया है। एआईयूडीएफ प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उनका बयान नहीं था और ऐसी स्थिति में वे हमेशा एकजुट होकर सरकार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता और जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं, वे इस्लाम के खिलाफ हैं।
On the basis of a misleading & instigating statement by Dhing MLA, Sh Aminul Islam in public, which went viral & had potential to create an adverse situation, NagaonPS Case 347/25 was registered for offences u/s 152/196/197(1)/113(3)/352/353 BNS. He has been arrested accordingly. pic.twitter.com/ytMHv9D5AJ
— Assam Police (@assampolice) April 24, 2025
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