दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर CM रेखा गुप्ता की सरकार सक्रिय हो गई है। अभिभावकों की शिकायतों और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में सभी स्कूलों में निगरानी अभियान शुरू किया है।
इस बीच, 10 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई CM रेखा गुप्ता के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश के बाद हुई है। उन्होंने शिक्षा विभाग को ऐसे स्कूलों की पहचान कर नोटिस जारी करने को कहा था।
दिल्ली में डमी स्कूलों पर शिकंजा कसा गया है। जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में चल रहे निरीक्षण के दौरान 10 स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। मानदंडों का गंभीर उल्लंघन करने वाले संस्थानों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निरीक्षण के दौरान DM के साथ वरिष्ठ अकादमिक और शिक्षा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
अधिकारियों ने इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की क्योंकि लगातार डमी स्कूलिंग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) के छात्रों को नजरअंदाज किया जा रहा था। यह कार्रवाई कम से कम 20 स्कूलों की पहचान के बाद की गई है। डमी स्कूल का मतलब है कि छात्रों का नामांकन तो कागजों पर है, लेकिन वे कक्षा में नहीं होते और उनका ध्यान प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग पर होता है।
इससे पहले, फीस बढ़ोतरी के मामले में DPS द्वारका पर हाई कोर्ट ने सख्ती बरती थी। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि फीस से संबंधित मुद्दों का समाधान कानूनी ढांचे के अंदर ही किया जाना चाहिए और यह छात्रों को परेशान करने का आधार नहीं बनना चाहिए। साथ ही, छात्रों को तुरंत नियमित कक्षाओं में लौटाने का निर्देश भी दिया गया। DPS द्वारका पर आरोप है कि स्कूल ने फीस बकाया होने पर छात्रों को क्लास से बाहर करके लाइब्रेरी में बैठाया।
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने हाई कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और कहा कि यह दिल्ली की शिक्षा में ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि मनमानी फीस वृद्धि के मामले में 5 साल के विरोध के बाद CM रेखा गुप्ता की सरकार की कोशिशों से DPS को जवाबदेह ठहराया गया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।
CM रेखा गुप्ता ने पहले ही स्कूलों के मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी के मामले पर चेतावनी दी थी कि किसी भी स्कूल को किसी भी अभिभावक या बच्चे को परेशान करने, या स्कूल से निकालने की धमकी देने या सामान्य फीस बढ़ाने का अधिकार नहीं है। अगर कोई स्कूल इसका उल्लंघन करता पाया गया तो उसे भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं, उन सभी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
#WATCH | Delhi | On Delhi fee hike issue, Delhi Power Minister Ashish Sood says, Today marks a historic day in the education of Delhi. For the first time, a DM-headed committee took action against DPS which had challenged the Delhi government s decision in court. The court… pic.twitter.com/YpBRUfOnQZ
— ANI (@ANI) April 16, 2025
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