बी.आर. गवई: भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने की ओर अग्रसर
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मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने केंद्रीय विधि मंत्रालय से न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई (बी.आर. गवई) को अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है.

न्यायमूर्ति गवई 14 मई को 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे. मुख्य न्यायाधीश खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं.

महाराष्ट्र के अमरावती से ताल्लुक रखने वाले न्यायमूर्ति गवई ने 1985 में बार में शामिल होकर वकालत शुरू की थी. उनका जन्म 24 नवंबर 1960 को अमरावती में हुआ था.

उन्होंने महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के पूर्व महाधिवक्ता और न्यायाधीश बैरिस्टर राजा भोंसले के साथ काम किया. 1987 से 1990 तक उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय में स्वतंत्र रूप से अभ्यास किया.

1990 के बाद, उन्होंने मुख्य रूप से बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में संवैधानिक और प्रशासनिक कानून पर ध्यान केंद्रित करते हुए वकालत की. उन्होंने नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए स्थायी वकील के रूप में भी कार्य किया.

न्यायमूर्ति गवई को 14 नवंबर 2003 को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया. 12 नवंबर 2005 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में उनकी पुष्टि की गई.

न्यायमूर्ति गवई लगभग छह महीने तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, क्योंकि वे नवंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं.

न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन के बाद वे मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाले दूसरे दलित होंगे, जिन्हें 2007 में देश के शीर्ष न्यायिक पद पर पदोन्नत किया गया था.

अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने मुंबई में मुख्य पीठ और नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में पीठों में विभिन्न मामलों की अध्यक्षता की.

24 मई, 2019 को न्यायमूर्ति गवई को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया, जिनकी सेवानिवृत्ति 23 नवंबर, 2025 को निर्धारित है.

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में, न्यायमूर्ति गवई कई ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा रहे हैं. इनमें केंद्र के 2016 के विमुद्रीकरण के फैसले को बरकरार रखने वाला फैसला और चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित करने वाला शीर्ष अदालत का फैसला शामिल है.

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