तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा दस विधेयकों को रोककर रखने पर नाराज़गी जताई है।
शीर्ष अदालत का कहना है कि विधेयकों को रोककर रखना अनुच्छेद 200 का उल्लंघन है और यह अवैध है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि विधेयक दूसरी बार राज्यपाल के पास भेजे गए हैं, तो उन्हें इनकी मंजूरी अवश्य देनी चाहिए।
राज्यपाल किसी विधेयक को सिर्फ तभी रोक सकते हैं जब वह विधेयक पहले वाले विधेयक से अलग हो।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास केवल विधेयकों को स्वीकृति देना, स्वीकृति रोकना, या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना, यही तीन विकल्प हैं।
उच्चतम न्यायालय के अनुसार, राज्यपाल सहमति को रोक नहीं सकते और पूर्ण वीटो या आंशिक वीटो (पॉकेट वीटो) की अवधारणा नहीं अपना सकते।
कोर्ट ने आगे कहा कि राज्यपाल के लिए विधेयक को दूसरी बार उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना उचित नहीं है।
दूसरे दौर में राज्यपाल को विधेयकों को मंजूरी देनी ही होगी, सिवाय तब जब दूसरा विधेयक पहले विधेयक से भिन्न हो।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना अनुच्छेद 200 का उल्लंघन है और यह गलत है।
अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है, और उन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर अनिवार्य रूप से कार्रवाई करनी होगी।
Reservation of 10 Bills by TN governor for consideration of president is in contravention of Article 200 and declared erroneous: SC.
— Press Trust of India (@PTI_News) April 8, 2025
Governor must assent to Bills produced before it in second round, only exception is that bill is different from first one in second round. pic.twitter.com/G0hOwvuZHF
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