उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वक्फ संपत्तियों को लेकर सख्त रुख अपना रही है। वक्फ बिल के पारित होने के तुरंत बाद सरकार ने जिला स्तर पर वक्फ संपत्तियों का विस्तृत ब्योरा तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
बुलंदशहर जिले में ही 3464 वक्फ संपत्तियां चिह्नित की गई हैं, जिससे इन संपत्तियों के कस्टोडियन (संरक्षकों) में हलचल मची हुई है। सबसे अधिक 1075 वक्फ संपत्तियां बुलंदशहर तहसील क्षेत्र में हैं। अन्य तहसीलों में भी बड़ी संख्या में संपत्तियां चिह्नित की गई हैं, जिनमें खुर्जा में 750, अनूपशहर में 578, सिकंदराबाद में 449, शिकारपुर में 236, डिबाई में 203 और स्याना तहसील क्षेत्र में 173 वक्फ प्रॉपर्टीज शामिल हैं।
इन वक्फ संपत्तियों की कीमत अरबों रुपये आंकी जा रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड को इनसे उचित आय नहीं हो रही है। जानकारों का कहना है कि कस्टोडियन ही इन बेशकीमती संपत्तियों के मालिक बन बैठे हैं। वे इन संपत्तियों से कमाई तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी देखभाल पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं।
हालात यह हैं कि अगर वक्फ की संपत्ति पर मस्जिद या मदरसा बना है, तो कस्टोडियन उनकी रंगाई-पुताई तक कराने की जहमत नहीं उठाते। गांवों और देहातों में वक्फ संपत्तियों की अनदेखी की जा रही है।
अल्लाह की राह में दान की गई ये संपत्तियां वक्फ बोर्ड में इसलिए शामिल की गई थीं ताकि इनसे अर्जित धन से गरीब, बेसहारा, विधवा महिलाओं और अनाथ लोगों की मदद की जा सके। इन जमीनों पर अस्पताल और विश्राम गृह खोलने का भी उद्देश्य था, लेकिन इस मकसद का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया।
देश भर की वक्फ संपत्तियों को दर्ज करने के लिए दफा 37 रजिस्टर होता है, जिसमें वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण दर्ज होता है। इसमें संपत्ति कृषि भूमि है, प्लॉट है, बाग है या कोई कमर्शियल जगह, इसकी पूरी जानकारी दर्ज होती है।
अलीगढ़ और बुलंदशहर जिलों में करीब 50 हजार बीघा भूमि राजा लाल सिंह के वंशज बासित अली खां ने वक्फ के नाम की थी। बादशाह अकबर के काल में राजघराने के लाल सिंह मुस्लिम धर्म अपनाकर लाल खां बन गए थे। वर्तमान में इन वक्फ की गई जमीनों पर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं, और ज्यादातर जमीनों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है।
बुलंदशहर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मानवेंद्र राजपूत ने बताया कि जिले में वक्फ संपत्तियों का ब्योरा जुटाने का काम शुरू हो चुका है और 3464 वक्फ संपत्तियां मिली हैं। इनकी सूची प्रशासन को भेज दी गई है, और आगे जो भी आदेश मिलेंगे, उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
*Waqf Act 1995 v/s Waqf Amendment Bill 2024 pic.twitter.com/NfVPzNfjje
— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) April 2, 2025
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