भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर अपनी-अपनी रणनीति बना ली है।
कल संसद में बजट सत्र 2025 है, और वक्फ संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए रखा जा सकता है।
भाजपा के मुख्य सचेतक संजय जायसवाल ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर 2 अप्रैल को संसद में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। 3 अप्रैल के लिए राज्यसभा सांसदों को भी व्हिप जारी किया गया है। सभी सदस्यों को महत्वपूर्ण विधायी कार्यों के लिए सदन में उपस्थित रहने के निर्देश हैं।
कांग्रेस ने भी लोकसभा में 2, 3 और 4 अप्रैल के लिए व्हिप जारी किया है। जेडीयू ने भी अपने सांसदों को तीन दिन सदन में रहने का निर्देश दिया है।
क्या होता है व्हिप?
व्हिप किसी पार्टी द्वारा अपने सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जारी करने का अधिकार है। इसके तहत, पार्टियां अपने सदस्यों को विशेष विधेयकों, प्रस्तावों या संकल्पों पर चर्चा और मतदान के दौरान जानकारी देती हैं और उन्हें सदन में उपस्थित रहने का आदेश देती हैं।
कौन जारी करता है व्हिप?
व्हिप पार्टी सचेतक जारी करता है, जो पार्टी का नामित सदस्य होता है। सचेतक सदन में अपने सदस्यों की उपस्थिति और पार्टी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है।
व्हिप का मुख्य उद्देश्य पार्टी सदस्यों में अनुशासन बनाए रखना, बिल पर निर्णय लेने में एकरूपता सुनिश्चित करना और दलबदल या असंतोष को रोकना है।
व्हिप का पालन न करने पर क्या होगा?
पार्टी व्हिप का पालन न करने पर, पार्टी अपने सांसद या विधायक को दलबदल विरोधी कानून के तहत निष्कासित कर सकती है। राजनीतिक पार्टियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में व्हिप का अधिकार दिया गया है।
व्हिप के प्रकार:
वन-लाइन व्हिप: वोट के बारे में जानकारी देने के लिए जारी, सदस्य को पार्टी लाइन का पालन न करने का निर्णय लेने की स्थिति में दूर रहने देता है।
टू-लाइन व्हिप: सदस्यों को मतदान होने पर सदन में उपस्थित रहने का निर्देश, मतदान के पैटर्न पर कोई विशेष निर्देश नहीं।
थ्री-लाइन व्हिप: सबसे ताकतवर, सदस्यों को मतदान में उपस्थित रहना होता है और अपने मत को पार्टी के निर्देशानुसार ही देना होता है।
कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने वक्फ संशोधन बिल पर अपने सदस्यों के लिए थ्री लाइन व्हिप जारी किया है।
BJP issues whip to all Lok Sabha MPs to be present in Parliament tomorrow, 2nd April.
— ANI (@ANI) April 1, 2025
On 2nd April, Waqf Amendment Bill will be introduced for consideration and passing. pic.twitter.com/8coAnUDpyg
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