वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। मुस्लिम संगठनों के साथ-साथ विपक्षी दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। कई मुस्लिम इस बिल से नाखुश हैं।
इस विधेयक में ऐसे कौन से बदलाव हैं, जिनका मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहा है, आइए समझते हैं:
1. संपत्ति पर विवाद:
नए कानून के तहत, वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति रजिस्टर नहीं है, उसके लिए 6 महीने बाद वक्फ कोर्ट नहीं जा पाएगा। कई वक्फ 500-600 साल पुराने हैं, जिनके दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में डर है कि उनके कब्रिस्तान, मस्जिद और स्कूल कानूनी पचड़ों में फंस सकते हैं।
2. लिमिटेशन एक्ट से मुश्किल:
वक्फ बिल धारा 107 को हटाने और वक्फ बोर्ड को लिमिटेशन एक्ट 1963 के दायरे में लाने का प्रावधान करता है। अगर किसी ने 12 साल या उससे अधिक समय तक वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया तो लिमिटेशन एक्ट के तहत वक्फ को कानूनी मदद नहीं मिल पाएगी।
3. सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा:
नए कानून के अनुसार, वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन का अधिकार जिला कलेक्टर के पास होगा। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में केंद्र सरकार 3 सांसदों को रख सकेगी, जिनका मुस्लिम होना ज़रूरी नहीं होगा।
4. गैर-मुस्लिमों की एंट्री:
नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड परिषद में 2 महिलाओं और 2 गैर-मुस्लिमों का होना अनिवार्य है। सिर्फ वही मुस्लिम संपत्ति दान कर सकते हैं, जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे हैं।
5. वक्फनामा ज़रूरी:
इस्लामी परंपरा में बिना वक्फनामे के मौखिक रूप से भी संपत्ति दान देने की परंपरा है। नए कानून के तहत वक्फ डीड के बिना कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं मानी जाएगी। दान का दस्तावेज होना ज़रूरी है।
6. हाई कोर्ट में अपील:
वर्तमान में अगर वक्फ किसी भी संपत्ति पर दावा करता है तो उसके खिलाफ सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील की जा सकती है और ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम होता है। नए कानून के तहत ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी।
VIDEO | Parliament Budget Session: On Waqf Amendment Bill, AIMIM chief Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) says, I can say that we will participate in debate, move the amendment, we will tell how this Bill is unconstitutional, how it is against Muslim s freedom of religion, how it… pic.twitter.com/fbR2HJyKRo
— Press Trust of India (@PTI_News) April 1, 2025
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