मोहाली, पंजाब की एक अदालत ने स्वयंभू ईसाई पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत कुमार की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया।
42 वर्षीय बजिंदर को शुक्रवार को ही भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुँचाने की सज़ा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया था।
शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि बजिंदर उसे विदेश जाने और बसने में मदद करने के बहाने मोहाली के सेक्टर 63 में अपने घर ले गया था।
महिला ने आगे आरोप लगाया कि जहां उसके साथ बलात्कार किया गया और इस कृत्य को रिकॉर्ड भी किया गया।
उसने यह भी आरोप लगाया कि अगर वह उसकी माँगों पर सहमत नहीं हुई तो उसने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी दी थी।
बजिंदर सिंह को 2018 में दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
28 मार्च को बजिंदर को दोषी ठहराए जाने के बाद, मंगलवार को सजा सुनाए जाने से पहले अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।
*VIDEO | On pronouncement of life imprisonment to Pastor Bajinder Singh by Mohali court in 2018 Zirakpur rape case, Advocate Anil Sagar says, The court pronounced life imprisonment, under Section 376 which comes under heinous crime category. The quantum of punishment was… pic.twitter.com/A4QU6sVIf7
— Press Trust of India (@PTI_News) April 1, 2025
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