9 year ago
SC ने पिछले साल 5,700 रुपये मासिक वेतन पाने वाले बैंक के ग्रुप-ए के अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति देने में आरक्षण प्रदान करने के फैसले पर अपनी गलती स्वीकारी है। जस्टिस जे चेलमेश्वर और एके सीकरी की खंडपीठ ने कहा कि इस सम्बन्ध में सभी समीक्षा याचिकाओं को अनुमति दी जाएगी। सेंट्रल बैंक व अन्य बैंकों की तरफ से दायर याचिकाओं पर सरकारी वकील की दलीलें सुन उनसे सहमति जताते हुए अदालत ने अपने फैसले में गलतियां दर्ज की।
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