9 year ago
CBI ने सुचना के अधिकार में प्राप्त छूट का हवाला देते हुए छोटा राजन के फर्जी पासपोर्ट मामले में दर्ज प्राथमिकी का विवरण देने से इंकार कर दिया है। हालाँकि सभी छूट प्राप्त संगठन इस क़ानून के दायरे में आ जाते है जब मामला भ्र्ष्टाचार से जुड़ा हो । अब धारा 24 का हवाला देते हुए CBI भष्टाचार के मामलों का जवाब भी नहीं देती । गौरतलब है कि गिरफ्तारी के बाद राजन से जुड़े सारे केस महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई को सौंप दिए थे ।
पूरी खबर पड़ें
प्रतिक्रिया दीजिए