IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू परिवार की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का कड़ा निर्देश दिया है।
अदालत का स्पष्ट निर्देश कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन आरोपियों को दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे (स्थगन) नहीं मिला है, उन्हें अगली सुनवाई के दौरान हर हाल में उपस्थित रहना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 नवंबर को तय की गई है। अदालत अब औपचारिक रूप से आरोप तय करने (चार्ज फ्रेमिंग) की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है।
लालू यादव के वकील का तर्क सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी गई है। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होनी है। इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट से कार्यवाही टालने का अनुरोध किया गया था।
आज क्यों नहीं पहुंचे तेजस्वी और राबड़ी? शुक्रवार की सुनवाई के दौरान राबड़ी देवी की ओर से खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया। वहीं, तेजस्वी यादव के वकीलों ने बताया कि फ्लाइट में देरी के कारण वे समय पर नहीं पहुंच सके। अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए आज के लिए तो छूट दे दी, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि अगली बार यह ढील नहीं दी जाएगी।
क्या है पूरा मामला? ED का आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते समय रांची और पुरी स्थित IRCTC होटलों के टेंडर में धांधली की गई थी। जांच एजेंसी का दावा है कि सुजाता होटल्स को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और बदले में पटना में बेशकीमती जमीनें कथित तौर पर बहुत कम कीमत पर लालू परिवार के नाम ट्रांसफर कराई गईं।
10 सितंबर को तय हुआ था आदेश इससे पहले 10 सितंबर को ट्रायल कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत नौ लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का आदेश दिया था। मामले में कुल 16 आरोपी थे, जिनमें से सात को पर्याप्त सबूत न मिलने पर कोर्ट ने आरोपमुक्त कर दिया था। अब सभी की निगाहें 19 नवंबर की सुनवाई पर टिकी हैं।
*BREAKING: IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार की बढ़ी कानूनी मुश्किलें!
— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) October 30, 2026
राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को चार्ज फ्रेमिंग के लिए अगली सुनवाई में पेश होने का निर्देश दिया. आज दोनों को पेशी से छूट मिली. मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी.#IRCTCScam… pic.twitter.com/P1Z32dmSwC
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