दिल्ली: आईआरसीटीसी (IRCTC) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
हाई कोर्ट का रुख न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने लालू प्रसाद यादव द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने अब इस मामले में ईडी से विस्तृत जवाब मांगा है।
3 दिसंबर को अगली सुनवाई हाई कोर्ट ने लालू यादव को बड़ी राहत देते हुए उन्हें निचली अदालत में भी राहत के लिए याचिका दायर करने की छूट दी है। अब इस केस की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को निर्धारित की गई है। लालू यादव ने 10 सितंबर को निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
क्या है पूरा मामला? यह मामला रांची और पुरी में रेलवे के दो होटलों के संचालन का ठेका देने में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। ईडी का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया।
जमीन के बदले ठेके का आरोप जांच एजेंसी का दावा है कि इस ठेके के बदले पटना में करीब 2 एकड़ जमीन को बेहद कम कीमत पर अधिग्रहित किया गया। ईडी के अनुसार, यह जमीन पहले डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पास गई थी, जो प्रेम चंद गुप्ता और उनके परिवार के नियंत्रण में थी। बाद में इस कंपनी के शेयर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को ट्रांसफर कर दिए गए और कंपनी का नाम बदलकर लारा प्रोजेक्ट्स कर दिया गया।
परिवार ने आरोपों को नकारा इस मामले में निचली अदालत ने लालू प्रसाद, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि, लालू परिवार लगातार इन आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें राजनीतिक साजिश करार देता रहा है। फिलहाल, कानूनी प्रक्रिया जारी है और सभी की निगाहें 3 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी हैं।
*BREAKING FLASH: IRCTC घोटाला मामले में लालू यादव को राहत!
— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) October 29, 2026
दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की याचिका पर ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. ट्रायल कोर्ट के फैसले को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. साथ ही ट्रायल कोर्ट में भी राहत मांगने की छूट मिली है. मामले की अगली… pic.twitter.com/tbuWOyNA5E
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