सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक पुराने मामले में बड़ी राहत दी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े इस मामले में अदालत ने राहुल गांधी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।
क्या था पूरा मामला? यह मामला साल 2018 का है। राहुल गांधी द्वारा की गई एक टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता विजय मिश्र ने सुल्तानपुर के कोतवाली देहात थाने में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि राहुल गांधी के बयान से उनकी और पार्टी की छवि धूमिल हुई है।
साक्ष्य के अभाव में फैसला सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ठोस साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहा, जिसके बाद उन्हें बरी करने का आदेश दिया गया।
बहस में क्या हुआ? इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें 13 अक्टूबर 2026 को पूरी हो गई थीं। राहुल गांधी के वकीलों ने तर्क दिया था कि बयान का आशय किसी को अपमानित करना नहीं था और इसे गलत संदर्भ में पेश किया गया। वहीं, शिकायतकर्ता ने राहुल को दोषी ठहराने की पुरजोर मांग की थी।
राजनीतिक गलियारों में चर्चा अदालत के इस फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस ली है। फैसले के फौरन बाद राहुल गांधी कोर्ट परिसर से बाहर निकले। बता दें कि लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया के खत्म होने से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है।
*#WATCH | Sultanpur, Uttar Pradesh: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi leaves from Special MP/MLA Court in Sultanpur.
— ANI (@ANI) October 26, 2026
The Court dismissed defamation case against him in a 2018 criminal defamation case. pic.twitter.com/jEl2h7iK2G
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