दिल्ली की एक अदालत ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शौकीन पर त्रिपुरा के एक युवक के साथ नस्ली दुर्व्यवहार करने और राज्य के नाम का अपमान करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद शौकीन को गिरफ्तार किया था।
कड़ी धाराओं में मामला दर्ज शौकीन के वकील विनीत जैन के अनुसार, सदर बाजार थाने में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 192, 196, 352 और 353 के तहत केस दर्ज है। इसके अलावा, मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें SC-ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। पुलिस ने पूछताछ के लिए 6 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने फिलहाल एक दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर की है।
IFSO कर रही है जांच घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वत: संज्ञान लिया था। मामले की तकनीकी जांच दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) इकाई कर रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पुलिस इकाई (SPUNER) ने भी इस मामले में आधिकारिक पत्र लिखकर जांच में सहयोग दिया है। सूत्रों के मुताबिक, यह वीडियो करीब एक महीने पहले अहमदाबाद में शूट किया गया था और पुलिस इसमें शामिल अन्य 7-8 लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
केंद्रीय मंत्री और सीएम की सख्त रुख इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी तूल पकड़ लिया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने वीडियो साझा करते हुए कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि इस दुष्ट व्यक्ति को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। वहीं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।
त्रिपुरा पुलिस की नजर, ट्रांजिट रिमांड की तैयारी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बताया कि राज्य पुलिस की एक टीम पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी है। शौकीन के खिलाफ त्रिपुरा के न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स (NCC) थाने में भी मामला दर्ज किया गया है। राज्य के पुलिस महानिरीक्षक मनचक इप्पर ने पुष्टि की है कि दिल्ली में हिरासत अवधि खत्म होने के बाद, त्रिपुरा पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर राज्य लाएगी ताकि मामले की गहन जांच की जा सके।
#WATCH | Delhi: Amir Shokeen arrested by Delhi Police in connection with a case involving alleged racial slurs against a youth from Tripura, taken to court from Sadar Bazar Police Station.
— ANI (@ANI) October 23, 2026
A case has been registered against him under Sections 192, 196, 352 and 353 of the… pic.twitter.com/WKXqT6fjAP
अंजलि अरोड़ा को बड़ा कानूनी झटका: कानपुर इवेंट विवाद में फंसा 1.20 करोड़ का पेंच
अरुणाचल में फेस-ऑफ और लद्दाख पर तकरार: भारत-चीन सीमा पर फिर क्यों बढ़ी हलचल?
बिहार MLC चुनाव: शिक्षकों में दिखा भारी उत्साह, स्नातक सीटों पर 43.87% वोटिंग; 27 अक्टूबर को होगा फैसला
औरैया की वायरल प्रेम कहानी का दुखद अंत: 75 साल के दूल्हे को छोड़कर पति के पास लौटीं रानी
अरुणाचल सीमा पर चीन से जारी है रार, ITBP चीफ के खुलासे से सियासी पारा गरम
मर्यादा में रहो, वरना हम भी ऐक्शन लेंगे ; तिहाड़ से बाहर आते ही सौरभ दास की दो टूक चेतावनी
MLC चुनाव में बवाल: सपा प्रत्याशी कैमरे के सामने फफक-फफक कर रोए, धर्म बदलने की दी धमकी
छोटू सिंह की गिरफ्तारी पर भड़के अनंत सिंह, JDU पर लगाया भेदभाव का आरोप
चीन सीमा विवाद: हर गतिविधि का मतलब युद्ध नहीं , कांग्रेस के आरोपों पर BJP का करारा जवाब
दीपावली और छठ पर मुजफ्फरपुर पुलिस की फ्री बस सेवा : परदेसियों की अब नहीं लुटेगी गाढ़ी कमाई