अभिनेत्री राखी सावंत को वर्ष 2010 के एक पुराने मामले में झांसी की अदालत से बड़ी राहत मिली है। फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) ने उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को निरस्त कर दिया है।
यह राहत उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्ष 2011 के एक पुराने स्थगन आदेश (Stay Order) के आधार पर मिली है।
क्या है पूरा मामला? यह विवाद 2010 में प्रसारित हुए चर्चित टीवी कार्यक्रम राखी का इंसाफ से जुड़ा है। झांसी की सावित्री देवी ने प्रेमनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि कार्यक्रम के दौरान उनके बेटे लक्ष्मण अहिरवार को अपमानित किया गया था। बाद में लक्ष्मण की मौत हो गई, जिसके बाद उनकी मां ने राखी सावंत पर गंभीर आरोप लगाए थे।
हाईकोर्ट का स्टे बना ढाल आरोपों के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। 7 दिसंबर 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की कार्रवाई पर स्थगन आदेश पारित कर दिया था। इसके बावजूद, 16 अक्टूबर 2026 को झांसी की एफटीसी अदालत ने राखी सावंत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर उन्हें एक दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया था।
अदालत में पेश किए दस्तावेज राखी सावंत की ओर से अधिवक्ता आशू सिंह और कृष्णा यादव ने पक्ष रखा। उन्होंने न्यायालय में 2011 के हाईकोर्ट आदेश की प्रति पेश की। दस्तावेजों के अवलोकन के बाद अदालत ने वारंट को निरस्त करने का आदेश दिया।
अब आगे क्या होगा? इस फैसले के बाद अभिनेत्री को फिलहाल गिरफ्तारी के खतरे से राहत मिल गई है। अधिवक्ताओं के अनुसार, एक दिसंबर को निर्धारित सुनवाई अब प्रभावी नहीं रही है। इस मामले की अगली कार्यवाही हाईकोर्ट में लंबित स्टे आदेश की स्थिति पर निर्भर करेगी।
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झांसी कोर्ट ने राखी सावंत के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने 2011 के हाईकोर्ट स्टे को आधार बनाया। मामले में अदालत के आदेश के बाद राखी सावंत को राहत मिली है। #RakhiSawant #JhansiCourt #HighCourt #LegalNews #BollywoodUpdate https://t.co/7OJvMJ9tbG
— NavBharat Live (@TheNavbharatliv) October 23, 2026
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