दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन से ठीक पहले भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट की शुचिता बनाए रखने के लिए एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। आयोग ने वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटवाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-7 की प्रक्रिया को बेहद कड़ा कर दिया है।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब कोई भी व्यक्ति मनमर्जी से फॉर्म-7 नहीं भर पाएगा। नए निर्देशों के तहत, मतदाता सूची में दावे और आपत्तियों की पूरी अवधि के दौरान एक व्यक्ति अधिकतम 10 आवेदन ही जमा कर सकता है। वहीं, नियमित अपडेट प्रक्रिया के दौरान यह सीमा प्रति माह 5 आवेदन तय की गई है। यह नियम ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों पर सख्ती से लागू होगा।
आयोग ने शिकायतों के दुरुपयोग को रोकने के लिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया को कड़ा किया है। आवेदकों को अपना विवरण सही-सही देना होगा और अपने असली हस्ताक्षर करने होंगे। अब डिजिटल हस्ताक्षर या मुहरों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यदि कोई आवेदन नियमों के विपरीत या समय सीमा के बाद मिलता है, तो उसे तत्काल खारिज कर दिया जाएगा।
नाम हटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ईआरओ (ERO) को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम हटाने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाए। निजी सुनवाई होगी और हर मामले का अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा। चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि किसी शिकायत में जानबूझकर गलत जानकारी दी जाती है, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव आयोग के अंडर सेक्रेटरी संदीप कुमार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। सभी सहायक चुनाव अधिकारियों और फील्ड स्टाफ को ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू करने और जनता को इससे अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।
आयोग का साफ मानना है कि बिना ठोस आधार के बार-बार आपत्ति दर्ज कराने से न केवल असली मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी होती है, बल्कि चुनाव अधिकारियों का कीमती समय भी बर्बाद होता है।
Highlights:
— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 9, 2026
limits on filing of Form 7 applications in both online and offline mode:
(i) Maximum number of Form 7 applications during the entire period of claims and objections
by an individual elector: 10
(ii) Maximum number of Form 7 applications during the period of… pic.twitter.com/ClXxRbSEW7
पुतिन-ट्रंप की ऑयल डिप्लोमेसी : रूस से अमेरिका पहुंचेगा लाखों टन डीजल, ईंधन संकट से मिलेगी राहत
जॉनी-जॉनी यस पापा: ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर अनोखा तंज, सुप्रिया सुले ने की तारीफ
आपने तो सबकी दुकानें बंद कर दीं : अमिताभ बच्चन की आंखों में आंसू, नाना पाटेकर से जुड़ा वो आखिरी किस्सा
भारत को नसीहत देने वाले ट्रंप अब खुद रूस से खरीदेंगे डीजल, बदली अमेरिका की नीति
फ्लाइट के अंदर ही गिरफ्तार हुए CJP प्रमुख अभिजीत दीपके, बोले- मुझे गिरफ्तार कर लो
नावी पिल्लई: रंगभेद की बेड़ियां तोड़ने वालीं कानून की देवी , जिन्हें मिला 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार
राष्ट्रपति से विपक्षी नेताओं की मुलाकात: दावों पर सियासी घमासान, बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा
राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले- ज्ञानेश कुमार जाएंगे, फिर शुरू होगी लोकतंत्र की मरम्मत
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं? दिल्ली पुलिस ने गिनाईं बड़ी वजहें
आपके हाथ में नहीं होता... : टीम इंडिया की हार पर गौतम गंभीर का बड़ा बयान, जानिए किसे ठहराया जिम्मेदार