EPFO का बड़ा बदलाव: अब PF निकासी पर TDS बचाने के लिए काम नहीं आएंगे फॉर्म 15G/15H, जानें क्या है नया नियम
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अगर आप अपना प्रोविडेंट फंड (PF) निकालने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF निकासी पर TDS (Tax Deducted at Source) से छूट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।

फॉर्म 15G/15H की जगह लेगा नया फॉर्म वित्त वर्ष 2026-27 से PF निकासी के नियमों में बदलाव लागू हो गया है। अब तक टैक्स छूट का दावा करने के लिए जो फॉर्म 15G और 15H भरे जाते थे, उन्हें बंद कर दिया गया है। इनकी जगह अब फॉर्म 121 (Form 121) का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। यह बदलाव आयकर अधिनियम, 2025 के तहत प्रभावी हुआ है।

किसे और क्यों भरने की जरूरत है? यह नया फॉर्म हर खाताधारक के लिए नहीं है। फॉर्म 121 का उपयोग केवल वे ही लोग कर सकते हैं जिनकी उस विशेष टैक्स ईयर में अनुमानित टैक्स देनदारी शून्य है। यह एक स्व-घोषणा पत्र है, जिसके जरिए आप सरकार को बताते हैं कि आपकी आय पर कोई टैक्स नहीं बनता है, इसलिए आपका TDS न काटा जाए।

5 साल से पहले निकासी पर रहेगा कड़ा नियम EPFO के नियमों के मुताबिक, यदि आप 5 साल की निरंतर सेवा पूरी होने से पहले अपना PF निकालते हैं, तो TDS कटने का जोखिम रहता है। आयकर अधिनियम की धारा 192A के तहत, यदि निकाली गई राशि 50,000 रुपये से अधिक है, तो 10% की दर से TDS काटा जा सकता है।

किन 3 बातों का रखें ख्याल? PF निकालते समय आपको तीन प्रमुख कारकों का ध्यान रखना होगा:

  1. आपकी नौकरी की कुल अवधि कितनी है?
  2. आप कुल कितनी राशि निकाल रहे हैं?
  3. आपकी उस साल की कुल अनुमानित आय कितनी है?

इन तीन आधारों पर ही यह तय होगा कि आप TDS से छूट पाने के पात्र हैं या नहीं।

फॉर्म 121 भरते समय सावधानी ध्यान रखें कि सिर्फ फॉर्म 121 जमा कर देने से TDS में छूट की गारंटी नहीं मिल जाती। यह फॉर्म तभी प्रभावी होगा जब आप आयकर विभाग द्वारा निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। इसके अलावा, इस फॉर्म का उपयोग आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में ब्याज पर TDS बचाने के लिए भी कर सकते हैं।

यदि आप पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं और फिर भी गलत जानकारी देते हैं, तो आपको भविष्य में कानूनी और वित्तीय मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी टैक्स स्थिति की जांच किसी विशेषज्ञ से जरूर करवाएं।

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