सौरभ राजपूत ब्लू ड्रम मर्डर केस : मुस्कान और साहिल दोषी करार, सजा पर सबकी निगाहें
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मेरठ की जिला अदालत ने बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया है। मर्चेंट नेवी कर्मी सौरभ राजपूत की हत्या और उनके शव को टुकड़ों में काटकर छिपाने के इस मामले ने पूरे देश को दहला दिया था।

जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। फैसले के वक्त अदालत ने टिप्पणी की कि सभ्य समाज में इस तरह के जघन्य अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है।

सुनियोजित साजिश का खुलासा अभियोजन पक्ष ने अदालत में साबित किया कि यह हत्या आकस्मिक नहीं, बल्कि पूरी तरह से सुनियोजित थी। आरोपियों ने न केवल सौरभ की हत्या की, बल्कि साक्ष्य मिटाने के लिए शव को टुकड़ों में काटा और उसे एक नीले ड्रम में भरकर कंक्रीट और रेत से ढक दिया। इसी वजह से यह केस ब्लू ड्रम मर्डर केस के नाम से कुख्यात हो गया।

126 सुनवाई और 22 गवाह न्याय की इस प्रक्रिया में 126 बार सुनवाई हुई और कुल 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने घटनास्थल से बरामद डिजिटल साक्ष्य, फोरेंसिक रिपोर्ट और आरोपियों के बयानों को मजबूती से अदालत के सामने रखा, जिसके आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी पाया गया।

परिवार को न्याय की उम्मीद फैसले के बाद सौरभ राजपूत के परिवार ने राहत की सांस ली है। परिवार का कहना है कि अपराध की बर्बरता को देखते हुए उन्हें अदालत से सबसे कठोर सजा की उम्मीद है। पीड़ित पक्ष शुरू से ही आरोपियों के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की मांग करता रहा है।

अब सजा पर अगली सुनवाई दोषी करार दिए जाने के बाद अब सबकी नजरें सजा के ऐलान पर टिकी हैं। अगली सुनवाई में अदालत अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनेगी। इसके बाद ही तय होगा कि मुस्कान और साहिल को किस धारा के तहत क्या सजा दी जाएगी।

कानूनी जानकारों का मानना है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा का प्रावधान बेहद कड़ा हो सकता है। हालांकि, दोषियों के पास सजा सुनाए जाने के बाद ऊपरी अदालत (हाईकोर्ट) में अपील करने का विकल्प हमेशा खुला रहेगा।

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