देश के सबसे चर्चित और विवादित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले ने एक बार फिर कानूनी मोड़ ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें 22 आरोपियों को बरी कर दिया गया था।
क्या है पूरा मामला? यह मामला 2005 में सोहराबुद्दीन शेख की संदिग्ध मौत, उनकी पत्नी कौसर बी की हत्या और 2006 में उनके सहयोगी तुलसीराम प्रजापति के एनकाउंटर से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष ने इसे एक सोची-समझी साजिश और फर्जी एनकाउंटर करार दिया था।
घटना का विवरण आरोप है कि 23 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन, उनकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसीराम को हैदराबाद से महाराष्ट्र जाते समय पुलिस ने बस से उतारकर हिरासत में लिया। बाद में दावा किया गया कि सोहराबुद्दीन एक एनकाउंटर में मारा गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने कौसर बी की हत्या कर शव जला दिया और दिसंबर 2006 में तुलसीराम प्रजापति को भी फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया।
सीबीआई जांच और कोर्ट का रुख शुरुआत में गुजरात सीआईडी जांच कर रही थी, लेकिन बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया और सुनवाई को गुजरात से मुंबई हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। सीबीआई ने 38 लोगों को आरोपी बनाया था। हालांकि, 2018 में निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया।
बंबई हाईकोर्ट का फैसला मई 2026 में बंबई हाईकोर्ट ने निचली अदालत के बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के पास पुख्ता सबूतों का अभाव है और साक्ष्यों की कड़ियां आपस में नहीं जुड़ पा रही हैं, जिससे अपराध साबित नहीं हो सका।
अब आगे क्या? हाईकोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट होकर सोहराबुद्दीन के भाई नायबुद्दीन शेख ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब शीर्ष अदालत इस मामले की दोबारा समीक्षा करेगी कि क्या एनकाउंटर में शामिल रहे इन 22 पुलिसकर्मियों (गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के) को बरी करने का फैसला सही था या नहीं।
आने वाली सुनवाई में यह देखना अहम होगा कि क्या कोर्ट इस मामले में पुन: जांच या निचली अदालत की कार्यवाही में कोई कमी पाती है।
Supreme Court issues notice on a plea challenging the Bombay High Court’s decision upholding the acquittal of 22 accused in the 2005 Sohrabuddin Sheikh encounter case, including 21 policemen from Gujarat, Rajasthan and Andhra Pradesh.
— ANI (@ANI) September 28, 2026
The case concerns the alleged killings of… pic.twitter.com/UOIAb4TEXI
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