अगर आप अपनी आईडी पर लिए गए सिम कार्ड को किसी दोस्त, रिश्तेदार या अनजान व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, तो सावधान हो जाएं। दूरसंचार विभाग (DoT) ने सख्त चेतावनी जारी की है कि यदि आपके नाम वाले सिम से कोई भी साइबर अपराध होता है, तो इसके लिए आप सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाएंगे।
नियम उल्लंघन पर भारी सजा सरकार के नए नियमों के तहत, फर्जी आईडी से सिम खरीदना, बेचना या मोबाइल के IMEI नंबर के साथ छेड़छाड़ करना एक गंभीर अपराध है। ऐसा पाए जाने पर 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना हो सकता है। यह कदम देश में बढ़ते साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए उठाया गया है।
कैसे चेक करें आपके नाम पर कितने सिम हैं? आपके नाम का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा? यह जानने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:
क्या है म्यूल सिम (Mule SIM) का खतरा? साइबर ठग अक्सर लोगों की आईडी का इस्तेमाल कर सिम निकलवा लेते हैं या पैसों का लालच देकर दूसरों के नाम पर सिम ले लेते हैं। इन सिम का इस्तेमाल ठगी के लिए किया जाता है, जिन्हें म्यूल सिम कहा जाता है। चूंकि सिम आपके नाम पर है, इसलिए पुलिस जांच में आपका नाम आने पर मुश्किल बढ़ना तय है।
IMEI से छेड़छाड़ भी अपराध एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि मोबाइल के IMEI नंबर को बदलना या उसके साथ छेड़छाड़ करना गैरकानूनी है। साथ ही, ऐसे ऐप्स या वेबसाइट्स का उपयोग करना, जिनसे कॉल करते समय किसी और का नंबर दिखाई दे (स्पूफिंग), देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है। ऐसे उपकरणों का उपयोग करना भी दंडनीय अपराध है।
कितनी सिम रख सकते हैं आप? भारत में एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड ले सकता है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों में यह सीमा 6 सिम की है।
सुरक्षा के नए इंतजाम सरकार ने सिम डीलर्स की मदद के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है। यदि कोई व्यक्ति सीमा से अधिक सिम रखता है, तो पोर्टल पर उसकी फोटो दिखने लगेगी। इससे अवैध कनेक्शनों पर लगाम लगेगी। दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को 30 नवंबर 2026 तक अपने सिस्टम को पूरी तरह अपडेट करने का निर्देश दिया है ताकि फर्जी सिम वितरण को जड़ से खत्म किया जा सके।
*✲ Department of Telecommunications Cautions Citizens against fraudulent issuance of SIM cards, misuse of telecom identifiers, or tampering with IMEI numbers
— PIB India (@PIB_India) September 21, 2026
✲ Misuse May Attract Up to Three Years’ Imprisonment and ₹50 Lakh Fine
✲ Citizens advised to use the #SancharSaathi… pic.twitter.com/HNkUerRc38
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