लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है। कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी से जुड़े एक मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस नितिन बोरकर की एकल पीठ ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग की थी।
क्या है पूरा मामला? यह मामला साल 2018 का है। राहुल गांधी ने राजस्थान में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लिए चोरों के सरदार और कमांडर-इन-थीफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमाल ने मुंबई की गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अगस्त 2019 में राहुल के खिलाफ समन जारी किया था, जिसे उन्होंने 2021 में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
राहुल गांधी की दलीलें और कोर्ट का रुख राहुल गांधी के कानूनी दल ने तर्क दिया था कि उनकी टिप्पणी किसी विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग के खिलाफ नहीं थी। उनका कहना था कि शिकायतकर्ता को इस मामले में पीड़ित नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया था। राहुल का तर्क था कि यह मामला कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि बीजेपी एक रजिस्टर्ड राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, जो एक पहचानी जा सकने वाली संस्था है। कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया यह मामला मानहानि (IPC की धारा 499) के दायरे में आता है, इसलिए निचली अदालत की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।
अब आगे क्या? हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब राहुल गांधी को मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहे मानहानि मामले का सामना करना होगा। फिलहाल, अदालत का यह फैसला राहुल गांधी के लिए एक बड़ी कानूनी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई अब निचली अदालत में तय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगी।
#Breaking: Bombay High Court is passing orders on the plea filed by Congress leader Rahul Gandhi, who filed a plea in 2021 seeking to quash the process issued against him by a Magistrate Court over his comments Chowkidar Hi Chor Hai , Choro Ka Sardar and Commander-in-Theif. … pic.twitter.com/5JrM0qTUTv
— Live Law (@LiveLawIndia) September 8, 2026
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