अगर आप दाल में तड़का लगाने या सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए हींग का इस्तेमाल करते हैं, तो सावधान हो जाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने दो बड़ी कंपनियों Everest Food Products और Laljee Godhoo & Company की कंपाउंडेड हींग की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
शिकायत के बाद शुरू हुई जांच यह कार्रवाई एक ग्राहक की शिकायत के बाद शुरू हुई, जिसमें बाजार में बिक रही हींग की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे। FSSAI ने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया और बाजार से सैंपल एकत्र किए। जांच में Everest और Laljee Godhoo की कंपाउंडेड हींग के सैंपल तय मानकों को पूरा करने में विफल रहे।
लाइसेंस यूनिट तक पहुंचा विभाग संदेह गहराने पर FSSAI ने मुंबई स्थित दोनों कंपनियों की लाइसेंस प्राप्त यूनिट्स से दोबारा सैंपल लिए। इसके अलावा, गुजरात के उमरगांव में स्थित Everest की एक अन्य यूनिट से भी सैंपल लिए गए। खाद्य विभाग की टीम द्वारा की गई प्रयोगशाला जांच में फिर से गुणवत्ता में भारी कमी पाई गई।
क्या होता है कंपाउंडेड हींग का स्टैंडर्ड? आसान भाषा में समझें तो कंपाउंडेड हींग सिर्फ असली हींग नहीं होती, इसमें गोंद, स्टार्च और आटा मिलाया जाता है। FSSAI के नियमों के अनुसार, इसमें कम से कम 5 प्रतिशत अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट (असली हींग की मात्रा) होनी अनिवार्य है। चौंकाने वाली बात यह है कि जांच में इन उत्पादों में यह मात्रा 0 से 3 प्रतिशत के बीच ही पाई गई।
Laljee Godhoo की असली हींग में भी मिलावट जांच का दायरा सिर्फ कंपाउंडेड हींग तक सीमित नहीं रहा। Laljee Godhoo की छह अलग-अलग किस्मों की असली हींग के सैंपल भी फेल हो गए। नियमों के मुताबिक, असली हींग में स्टार्च की मात्रा 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन जांच में इसमें 15 से 32 प्रतिशत तक स्टार्च पाया गया, जो सीधे तौर पर मिलावट की पुष्टि करता है।
FSSAI की आगे की कार्रवाई FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत इन कंपनियों के खिलाफ निषेध आदेश (Prohibition Orders) जारी किए हैं। फिलहाल इन ब्रांड्स के संबंधित उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी खाद्य उत्पाद को खरीदने से पहले उसकी पैकेजिंग और आधिकारिक अपडेट की जांच करना अब बेहद जरूरी हो गया है।
The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has taken regulatory enforcement action under the Food Safety and Standards Act, 2006, issuing Prohibition Orders against M/s Everest Food Products Private Limited and M/s Laljee Godhoo and Company #FSSAINotice #FSSAIAction pic.twitter.com/afIwTFCuHb
— FSSAI (@fssaiindia) August 29, 2026
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