नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा देने की मांग को लेकर होने वाले प्रस्तावित प्रदर्शन पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वे ऑल इंडिया दलित क्रिश्चियन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी (AIDCRPC) की अनुमति संबंधी अर्जी पर कानून के अनुसार विचार करें और शनिवार, 8 अगस्त तक संगठन को अपना अंतिम निर्णय सूचित करें।
सिर्फ 75 लोगों के प्रदर्शन की है मंशा सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील संजय घोष ने स्पष्ट किया कि संगठन 10 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण धरना देना चाहता है। उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि इस दौरान मात्र 75 लोग शामिल होंगे, कोई रैली या मार्च नहीं निकाला जाएगा और पुलिस के सभी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।
संगठन का पुलिस पर आरोप याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने 9 जुलाई को ही अनुमति के लिए आवेदन दिया था। आरोप है कि बार-बार संपर्क करने के बावजूद पुलिस ने न तो कोई लिखित जवाब दिया और न ही कोई आधिकारिक आदेश जारी किया। संगठन का दावा है कि 4 अगस्त को केवल मौखिक रूप से मना किया गया, लेकिन किसी वैकल्पिक स्थान का सुझाव भी नहीं दिया गया।
हाईकोर्ट की दो टूक: प्रदर्शन जरूरी, पर जनता को परेशानी ना हो जस्टिस अमित महाजन ने मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन यह आम जनता के लिए अनावश्यक परेशानी का सबब नहीं बनना चाहिए। कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी प्रदर्शन की वजह से पूरे शहर के जनजीवन पर असर नहीं पड़ना चाहिए।
सुरक्षा का हवाला और कानूनी पेच केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कोर्ट को अवगत कराया कि स्वतंत्रता दिवस के चलते दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। कई इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है। इसके अलावा, जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहले से विचाराधीन है। पुलिस इसी परिप्रेक्ष्य में अब अपनी अंतिम रिपोर्ट और निर्णय तैयार करेगी।
Delhi HC directs police to decide plea seeking permission for Dalit Christians protest at Jantar Mantar
— ANI Digital (@ani_digital) August 7, 2026
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