गोवा का बहुचर्चित मामला बॉम्बे हाई कोर्ट ने तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को साल 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
निचली अदालत का फैसला पलटा यह फैसला एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया है। इससे पहले, 2021 में गोवा की एक निचली अदालत ने तरुण तेजपाल को इस मामले में बरी कर दिया था। अब हाई कोर्ट ने उस फैसले को पलटते हुए उन्हें दोषी माना और सजा का ऐलान किया है।
सरेंडर के लिए दो हफ्ते का समय मामले की जांच करने वाली गोवा पुलिस की अधिकारी सुनीता सावंत ने सजा की पुष्टि की है। अदालत ने तरुण तेजपाल को सरेंडर करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। इस अवधि के भीतर उन्हें संबंधित अधिकारियों के सामने पेश होना होगा।
क्या है पूरा मामला? साल 2013 में तहलका पत्रिका के एक इवेंट के दौरान तरुण तेजपाल पर अपनी ही एक महिला सहकर्मी के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। गोवा के एक लग्जरी होटल की लिफ्ट में इस घटना को अंजाम देने का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद से ही यह केस देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ था।
कानूनी प्रक्रिया का अगला चरण हाई कोर्ट के इस फैसले से पीड़िता को बड़ी राहत मिली है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या तरुण तेजपाल इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, या फिर दो हफ्ते की मोहलत खत्म होने के बाद वह आत्मसमर्पण कर देंगे।
Tehelka magazine Founder Tarun Tejpal sentenced to 10 years of imprisonment in the 2013 sexual assault case https://t.co/IDXMdzv1Ju pic.twitter.com/CkCS3LbH3p
— ANI (@ANI) August 6, 2026
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