तहलका मैगजीन के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल पर 2013 के चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में कानूनी शिकंजा कस गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने उन्हें दोषी करार देते हुए ट्रायल कोर्ट के बरी करने वाले फैसले को पलट दिया है। अब सबकी निगाहें दोपहर 2:30 बजे आने वाले सजा के फैसले पर टिकी हैं।
कानून के तहत क्या हो सकती है सजा? जांच की कमान संभाल रहीं गोवा पुलिस की अधिकारी सुनीता सावंत के अनुसार, कानून में इस अपराध के लिए कठोर सजा का प्रावधान है। रेप के मामले में न्यूनतम 10 साल की कैद अनिवार्य है, जो उम्रकैद तक बढ़ सकती है। अदालत अपराध की गंभीरता, पीड़िता पर पड़े मानसिक-शारीरिक प्रभाव और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखकर सजा की अवधि तय करेगी।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तेजपाल सजा के एलान से ठीक पहले, तरुण तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने हाईकोर्ट के हालिया दोषसिद्धि फैसले के क्रियान्वयन पर एक हफ्ते की रोक लगाने की मांग की है। हालांकि, कानूनी गलियारों में चर्चा है कि कोर्ट इस याचिका पर क्या रुख अपनाता है।
ट्रायल कोर्ट से हाईकोर्ट तक का सफर यह मामला नवंबर 2013 का है, जब गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान एक महिला पत्रकार ने तरुण तेजपाल पर होटल की लिफ्ट में दो बार यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मई 2021 में ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए उन्हें बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ गोवा सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
13 साल की लंबी कानूनी लड़ाई की टाइमलाइन
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से तेजपाल को कोई राहत मिलती है या दोपहर 2:30 बजे सुनाई जाने वाली सजा के बाद उन्हें तुरंत हिरासत में लिया जाएगा। इस मामले ने एक बार फिर कार्यस्थल पर सुरक्षा और न्याय के संघर्ष को देश के सामने ला खड़ा किया है।
Bombay HC convicts former Tehelka editor Tarun Tejpal in alleged sexual assault case
— ANI Digital (@ani_digital) August 6, 2026
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