दिल्ली दंगों के दौरान आईबी (IB) कर्मचारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या के मामले में कड़कड़डूमा अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की प्रतिक्रिया सामने आई है। सजा के ऐलान के बाद उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए आगे की कानूनी रणनीति का संकेत दिया है।
हाईकोर्ट से उम्मीद बरकरार अदालत परिसर से बाहर आते समय ताहिर हुसैन ने मीडिया से बातचीत में खुद को निर्दोष बताते हुए न्याय की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा, हम निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि उच्च न्यायालय से हमें न्याय जरूर मिलेगा। हुसैन ने जोर देकर कहा कि वे देश की कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और हाईकोर्ट में अपने बचाव के लिए तथ्यात्मक दलीलें पेश करेंगे।
क्या है अंकित शर्मा हत्याकांड? यह मामला 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई भयावह हिंसा से जुड़ा है। आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के इस मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। कड़कड़डूमा अदालत ने लंबे समय तक चली सुनवाई और साक्ष्यों की जांच के बाद ताहिर हुसैन सहित अन्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अब आगे क्या होगा? कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ताहिर हुसैन के बयान के बाद यह तय है कि मामला हाईकोर्ट में जाएगा। अपील दाखिल करने के बाद हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले, रिकॉर्ड में दर्ज गवाहों के बयानों और सबूतों की फिर से समीक्षा करेगा।
हालांकि, हाईकोर्ट में अपील जाने मात्र से सजा पर रोक नहीं लगती। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बचाव पक्ष किस कानूनी आधार पर अपनी अपील तैयार करता है। तब तक निचली अदालत का फैसला प्रभावी बना रहेगा।
सवालों के घेरे में रही भूमिका अंकित शर्मा हत्याकांड दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा है। पुलिस की जांच और अदालत की कार्यवाही के दौरान ताहिर हुसैन की भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे थे। अब जबकि निचली अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, यह मामला एक नई कानूनी लड़ाई के मुहाने पर खड़ा है। आने वाले दिनों में हाईकोर्ट की सुनवाई इस संवेदनशील केस का भविष्य तय करेगी।
VIDEO | Delhi riots 2020: Karkardooma court sentences former councillor Tahir Hussain, four others to life imprisonment for murder of IB officer Ankit Sharma. Visuals from court.
— Press Trust of India (@PTI_News) July 31, 2026
Tahir Hussain says, “We will appeal in High Court. We will get justice for sure.”
(Full video… pic.twitter.com/RMJW1aET1N
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