सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ नियंत्रण के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार से यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि इन गन्स का इस्तेमाल किन विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है और इसके लिए वर्तमान में क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लागू है।
कौन है याचिकाकर्ता? यह याचिका इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद और उन दो व्यक्तियों द्वारा दायर की गई है, जो 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए थे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सलाह दी है कि वे अपनी याचिका में सुधार करें, ताकि इस पर आगे की सुनवाई प्रभावी तरीके से हो सके।
याचिका का मुख्य आधार: असंवैधानिक या जरूरी? याचिका में तर्क दिया गया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल असंवैधानिक है। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि अहिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए ऐसे घातक हथियारों का उपयोग करना तर्कसंगत नहीं है और यह नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कम घातक और मानवीय तरीकों को अपनाने की वकालत की है।
घायलों के लिए मुआवजे की मांग याचिका में केवल पैलेट गन पर रोक की मांग ही नहीं की गई है, बल्कि जंतर-मंतर पर घायल हुए सभी प्रदर्शनकारियों के लिए उचित मुआवजे और उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था करने की भी अपील की गई है। कोर्ट का कहना है कि सरकार का जवाब आने के बाद ही इस मामले में अगली दिशा तय की जाएगी।
राहुल गांधी की उच्च-स्तरीय जांच की मांग इस मामले पर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ हुई कथित बर्बरता की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र उच्च-स्तरीय समिति गठित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
The Supreme Court has issued notice to the central government on a petition filed by retired IB Special Director Yashovardhan Azad and two pellet gun victims from the Jantar Mantar protest. The court sought a response on the SOP for pellet gun use and asked the petitioner to… pic.twitter.com/f8qIEK6fHf
— IANS (@ians_india) July 30, 2026
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