राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल (SIT) में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) और फोरेंसिक ऑडिटर को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।
अदालत का मानना है कि चंदे के वित्तीय लेनदेन की जांच पूरी पारदर्शिता और विशेषज्ञ निगरानी में होनी चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में दो हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया है।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार ने पहले ही तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक SIT गठित कर दी है। इसमें लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस, अयोध्या रेंज के डीआईजी सोमेन बर्मा और अयोध्या के एसएसपी गौरव ग्रोवर शामिल हैं। अब इस टीम में वित्तीय विशेषज्ञों के जुड़ने से आर्थिक पहलुओं की गहराई से जांच हो सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राम मंदिर के लिए करोड़ों लोगों ने अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ चंदा दिया है। इसलिए, इस धन के उपयोग और उससे जुड़े हर रिकॉर्ड की गहन छानबीन जरूरी है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि मामले को बंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि जांच को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
एक पक्ष की ओर से सभी चंदे की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि अभी प्राथमिक लक्ष्य निष्पक्ष जांच है। अदालत ने निर्देश दिया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े चंदे और सभी वित्तीय रिकॉर्ड तुरंत SIT को सौंपे जाएं, ताकि जांच सही दिशा में आगे बढ़ सके।
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ कर रही है। अदालत का मानना है कि वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की सच्चाई तक पहुंचने के लिए विशेषज्ञों की भूमिका निर्णायक होगी। अब सबकी निगाहें दो हफ्ते बाद आने वाली SIT की स्टेटस रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि चंदे के लेन-देन में कोई गड़बड़ी हुई थी या नहीं।
*Supreme Court asks Uttar Pradesh government to include a forensic auditor in the Special Investigation Team (SIT) constituted by the State to probe into the alleged financial irregularities of Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust in Ayodhya. pic.twitter.com/SNQEEkRs3b
— ANI (@ANI) July 27, 2026
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