रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिल में सर्विस चार्ज (Service Charge) का जिक्र अक्सर विवाद की वजह बनता है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी के साथ हुई एक हालिया घटना के बाद यह मुद्दा फिर से सुर्खियों में है। मंत्री को दिए गए बिल में सर्विस चार्ज शामिल था, जिसके बाद केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 41 बड़े रेस्टोरेंट पर सख्त कार्रवाई की है।
क्या सर्विस चार्ज देना अनिवार्य है?
कानूनी तौर पर रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज देना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। जुलाई 2022 में CCPA ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए थे कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट बिल में खुद से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकता। ग्राहक पर इसे देने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। यदि आप इसे देने से मना करते हैं, तो कोई भी रेस्टोरेंट आपको सेवा देने या प्रवेश से नहीं रोक सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मार्च 2025 में इन दिशानिर्देशों को बरकरार रखा है।
यह टैक्स है या टिप?
आम गलतफहमी यह है कि सर्विस चार्ज वेटर के पास जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि यह पैसा पूरी तरह से रेस्टोरेंट मालिक के पास जाता है। यह कोई सरकारी टैक्स नहीं है, बल्कि रेस्टोरेंट द्वारा सेवा शुल्क के नाम पर लिया जाने वाला एक अतिरिक्त शुल्क है। इसे टिप समझने की भूल न करें क्योंकि टिप वेटर को अलग से दी जाती है।
रेस्टोरेंट इसे क्यों वसूलते हैं?
रेस्टोरेंट मालिकों का तर्क है कि अगर वे सर्विस चार्ज हटाकर खाने की कीमतें सीधे बढ़ाते हैं, तो उनका मेन्यू 10% तक महंगा हो जाएगा, जिससे प्रतिस्पर्धा में वे पिछड़ सकते हैं। उनका दावा है कि इस पैसे का उपयोग कर्मचारियों के कल्याण के लिए किया जाता है। हालांकि, सरकार का मुख्य जोर इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय ग्राहक की स्पष्ट सहमति और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
मनमानी होने पर क्या करें?
अगर रेस्टोरेंट आपकी मर्जी के बिना जबरन सर्विस चार्ज जोड़ रहा है, तो इन विकल्पों के जरिए तुरंत शिकायत करें:
शिकायत के लिए जरूरी दस्तावेज:
शिकायत करते समय उस बिल की कॉपी जरूर संभालकर रखें जिसमें सर्विस चार्ज जोड़ा गया है। यदि मेन्यू में सर्विस चार्ज का उल्लेख है, तो उसकी फोटो लें और डिजिटल भुगतान की रसीद सुरक्षित रखें। सबूत होने पर आपकी शिकायत पर कार्रवाई की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
If your complaint gets no response from customer care, don’t wait endlessly, take action by contacting the National Consumer Helpline at 1915 or WhatsApp 8800001915 and get the support you deserve. #jagograhakjago #ConsumerAwareness #ConsumerProtection #ConsumerRights pic.twitter.com/5qACp3qQBg
— Consumer Affairs (@jagograhakjago) July 19, 2026
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