अंकित शर्मा हत्याकांड: दिल्ली दंगे का वो काला अध्याय, जिसमें पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 को मिली सजा
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फरवरी 2020 की वह काली रात दिल्ली के इतिहास का एक ऐसा पन्ना है, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा ने शहर को श्मशान बना दिया था। इसी खौफनाक दौर में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के जांबाज अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या ने पूरे देश की रूह कँपा दी थी।

कौन है ताहिर हुसैन और क्या था पूरा मामला? ताहिर हुसैन, जो उस समय आम आदमी पार्टी (AAP) का पार्षद था, इस पूरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी बनकर उभरा। जांच और अदालती सुनवाई में यह बात सामने आई कि फरवरी 2020 में उपद्रवियों ने सोची-समझी साजिश के तहत अंकित शर्मा को निशाना बनाया। दंगाइयों ने उन्हें घर से अगवा किया और सीधे ताहिर हुसैन के घर में खींच ले गए, जहाँ उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया।

खौफ के 51 घाव: एक जांबाज की दर्दनाक अंत 25 फरवरी 2020 को जब अंकित शर्मा अपने घर के बाहर भड़की भीड़ को शांत करने निकले, तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे मौत की ओर बढ़ रहे हैं। अगले दिन नाले से उनका क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया—अंकित के शरीर पर धारदार हथियारों के 51 गहरे घाव थे। दंगाइयों ने न केवल उनकी हत्या की, बल्कि पहचान मिटाने के लिए उनके शव को नाले में फेंक दिया था।

अदालत का बड़ा फैसला: साजिश साबित, गुनहगार बेनकाब इस हत्याकांड के करीब 6 साल बाद, कड़कड़डूमा कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ताहिर हुसैन समेत पांच लोगों—जावेद, अनस, नाज़िम और कासिम को दोषी करार दिया है। अदालत ने माना कि ताहिर हुसैन ने अपने घर की छत से भीड़ को उकसाया था।

हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy) की धारा को खारिज कर दिया और सबूतों की कमी के चलते 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।

इंसाफ की राह पर एक कदम अदालत का यह फैसला अंकित शर्मा के परिवार के लिए एक कानूनी राहत तो है, लेकिन 51 जख्मों की वह टीस आज भी दिल्ली के जख्मों के रूप में जिंदा है। यह मामला याद दिलाता है कि कैसे नफरत की आग में एक निर्दोष और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की जान चली गई। कानून ने अपना काम किया है, लेकिन 2020 के उन दंगों का घाव आज भी न्याय की प्रतीक्षा में है।

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