अंकित शर्मा हत्याकांड: दोषी करार दिए जाने पर फूट-फूटकर रोया ताहिर हुसैन, बोला- इंसाफ नहीं हुआ
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दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की नृशंस हत्या मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को इस मामले में दोषी करार दिया गया है। कोर्ट का फैसला सुनते ही ताहिर हुसैन भावुक हो गया और फूट-फूटकर रोने लगा।

मैं पूरी तरह बेकसूर हूं

सजा के ऐलान के बाद जब पुलिस ताहिर हुसैन को न्यायिक हिरासत में ले जा रही थी, तब मीडिया के कैमरों के सामने उसने अपनी प्रतिक्रिया दी। उसने दावा किया कि उसे इंसाफ नहीं मिला है। ताहिर हुसैन ने जोर देकर कहा कि वह पूरी तरह बेकसूर है।

11 में से 5 आरोपी दोषी करार

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। अदालत ने ताहिर हुसैन समेत कुल 11 आरोपियों के मामले को देखा, जिनमें से 5 को दोषी ठहराया गया है। ताहिर पर दंगा करने, वैमनस्य फैलाने, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या जैसे गंभीर आरोप तय किए गए थे।

नाले में मिला था अंकित का शव

यह मामला अंकित कुमार के पिता रवींद्र कुमार की शिकायत पर दर्ज हुआ था। 25 फरवरी 2020 को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा घर से निकले थे और वापस नहीं लौटे। बाद में उनका शव चांद बाग पुलिया के पास खजूरी खास नाले से बरामद किया गया था। पिता ने आरोप लगाया था कि ताहिर हुसैन और उसके साथियों ने साजिश रचकर अंकित की हत्या की।

क्या थी ताहिर की भूमिका?

शिकायत के अनुसार, दंगाई ताहिर हुसैन के दफ्तर में जमा हुए थे। आरोप है कि वहीं से हमले की योजना बनाई गई और अंकित की हत्या के बाद उनके शव को ठिकाने लगा दिया गया। इस मामले के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को पार्टी से निलंबित कर दिया था।

फरवरी 2020 की वह काली रात

यह घटना उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा की है। उस दौरान हुई हिंसा में 53 लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। अब अदालत के इस फैसले को दिल्ली दंगों के न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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