अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन दोषी करार, कोर्ट में फूट-फूटकर रोया, कहा- इंसाफ नहीं मिला
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नई दिल्ली: 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की नृशंस हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को हत्या, दंगा भड़काने और आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया है।

अदालत में फूट-फूटकर रोया ताहिर जैसे ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने फैसला सुनाया, ताहिर हुसैन अपना आपा खो बैठा और कोर्ट रूम में ही फफक-फफकर रोने लगा। सजा के ऐलान के बाद, जब उसे न्यायिक हिरासत में ले जाया जा रहा था, तब उसने मीडिया के कैमरे के सामने चिल्लाते हुए कहा, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है।

नाले में मिला था शव यह मामला 25 फरवरी 2020 का है। अंकित शर्मा अपने दफ्तर से घर लौटते समय लापता हो गए थे। उनके पिता रवींद्र कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बेटे की हत्या कर शव को चांद बाग पुलिया के पास एक नाले में फेंक दिया गया है। बाद में अंकित का शव खजूरी खास नाले से बरामद किया गया था। पिता ने ताहिर हुसैन और उसके साथियों पर हत्या और साक्ष्य मिटाने के गंभीर आरोप लगाए थे।

इन धाराओं में हुई सजा अदालत ने ताहिर हुसैन को केवल हत्या का दोषी ही नहीं माना, बल्कि उसे दंगा भड़काने, वैमनस्य फैलाने, मारपीट और आपराधिक बल प्रयोग का भी दोषी ठहराया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि दंगाई ताहिर हुसैन के ही दफ्तर में जमा हुए थे। ताहिर के अलावा जिन अन्य चार लोगों को दोषी करार दिया गया है, उनमें हसीन उर्फ मुल्लाजी, नाज़िम, कासिम और समीर खान शामिल हैं।

CAA दंगों का काला अध्याय यह वीभत्स घटना फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा का हिस्सा थी। इन दंगों ने पूरे देश को दहला दिया था, जिसमें कुल 53 लोगों की जान गई थी और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। ताहिर हुसैन का नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने उसे पार्टी से निलंबित कर दिया था। अदालत का मानना है कि ताहिर ने सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से भड़काऊ बयान दिए थे।

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