मुंबई: पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की सुनवाई में विशेष MCOCA कोर्ट ने मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि मुख्य साजिशकर्ता अनमोल बिश्नोई की कस्टडी हासिल करने के लिए पुलिस ने अपेक्षित कानूनी प्रयास नहीं किए हैं।
कोर्ट की कड़ी टिप्पणी न्यायाधीश सत्यनारायण आर. नवांदर ने सुनवाई के दौरान पुलिस की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई। अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी आरोपी को हिरासत में लेना, पूछताछ करना और उसे अदालत के सामने पेश करना पुलिस की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि इस काम के लिए अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है।
पुलिस के तर्क को नकारा पुलिस ने दलील दी थी कि अनमोल की भौतिक मौजूदगी के बिना बाकी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा प्रभावित हो सकता है। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि आज के दौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी तकनीक उपलब्ध है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है।
पत्नी का गंभीर आरोप यह मामला बाबा सिद्दीकी की पत्नी शहजीन सिद्दीकी द्वारा दायर याचिका के बाद सामने आया। याचिका में आरोप लगाया गया कि एजेंसियां अनमोल को हिरासत में लेने में जानबूझकर ढिलाई बरत रही हैं, जिससे मामले के असली साजिशकर्ता बेनकाब नहीं हो पा रहे हैं।
तिहाड़ जेल में बंद है आरोपी अनमोल बिश्नोई अक्टूबर 2024 में बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश का मुख्य आरोपी है। वह अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उस पर 2022 के टेरर फंडिंग और खालसा इंटरनेशनल से जुड़े नेटवर्क के अन्य गंभीर मामले भी चल रहे हैं।
24 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट विशेष MCOCA कोर्ट ने मुंबई क्राइम ब्रांच को निर्देश दिया है कि वे कानून के अनुसार तत्काल जरूरी कदम उठाएं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई तय की है और पुलिस को अब तक किए गए प्रयासों की अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि हाल ही में जीशान सिद्दीकी ने भी अपने पिता के मामले में न्याय मिलने और जांच की गति पर असंतोष जाहिर किया था। अब कोर्ट की इस सख्ती के बाद पुलिस पर दबाव और बढ़ गया है।
Mumbai, Maharashtra: NCP MLC Zeeshan Siddiqui says, I will also raise the issue of my father’s father, and I will also raise the issue of Ajit dada. If I talk about action in my father’s case, then as a son, I will always say that our family is still not fully satisfied, because… pic.twitter.com/iGY2U0OsAk
— IANS (@ians_india) July 7, 2026
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