केंद्र सरकार ने दवाओं के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब 12 प्रतिशत से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली किसी भी ओरल (मुंह से ली जाने वाली) दवा को बिना डॉक्टर के पर्चे (Prescription) के खरीदना नामुमकिन होगा।
नियमों में हुआ बड़ा बदलाव सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए इन दवाओं को शेड्यूल H1 (Schedule H1) श्रेणी में डाल दिया है। यह नियम उन सभी दवाओं पर लागू होगा जो 30 मिलीलीटर (ml) से अधिक की पैकिंग में आती हैं। इस फैसले का सीधा असर बाजार में मौजूद कई लोकप्रिय कफ सिरप और हेल्थ टॉनिक्स पर पड़ेगा।
नशे के खिलाफ सरकार की सख्ती लंबे समय से यह शिकायतें मिल रही थीं कि अल्कोहल युक्त दवाओं का उपयोग लोग नशे के तौर पर कर रहे हैं। इसके अलावा, कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के मामलों ने भी सरकार की चिंता बढ़ा दी थी। इन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए ही नियमों को कड़ा किया गया है।
क्या है शेड्यूल H1 और दुकानदार के लिए नियम? शेड्यूल H1 दवाओं की वह श्रेणी है जिन पर सरकार की कड़ी निगरानी रहती है। इस बदलाव के बाद, दवा विक्रेताओं (फार्मासिस्ट) को अब दो प्रमुख नियमों का पालन करना होगा:
क्यों लिया गया यह फैसला? यह बदलाव रातों-रात नहीं हुआ है। सरकार ने अक्टूबर 2025 में ही इसका ड्राफ्ट जारी कर जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं। किसी भी विरोध के न मिलने और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) से परामर्श के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया।
विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से जुड़ी हालिया त्रासदियों के बाद सरकार पर नियमों को और अधिक सख्त बनाने का दबाव था। अब इस फैसले से दवाओं की अनियंत्रित बिक्री पर प्रभावी तरीके से रोक लग सकेगी।
*Drugs containing more than 12% alcohol will not be available over the counter: Ministry of Health and Family Welfare notification pic.twitter.com/JFQ7RDCpdX
— ANI (@ANI) July 10, 2026
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