महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया अब और अधिक सख्त और पारदर्शी होने जा रही है। राज्य सरकार ने यात्री परिवहन को सुरक्षित और अनुशासित बनाने के लिए एक बड़ा नीतिगत बदलाव करने का निर्णय लिया है।
1 अगस्त 2026 से नया नियम राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधानसभा में जानकारी दी कि 1 अगस्त 2026 से महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट (निवास प्रमाण पत्र) अनिवार्य होगा। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कानून और न्याय विभाग के पास भेज दिया गया है।
सुरक्षा और पहचान के लिए बड़ा कदम इस कदम का मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों की पहचान को पूरी तरह पुख्ता करना है। मंत्री सरनाईक के अनुसार, बाइक टैक्सी और चार-पहिया यात्री वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को अपना डोमिसाइल प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसके बाद ही उन्हें आधिकारिक बैज जारी किया जाएगा, जिससे यात्री सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
गैर-कानूनी बाइक टैक्सी पर नकेल विधानसभा में विधायक दिलीप लांडे के एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस पूरे सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क पर काम कर रही है।
रोज़गार और राजस्व पर ज़ोर सरकार का लक्ष्य केवल नियमों में सख्ती करना नहीं, बल्कि इस क्षेत्र को कानूनी रूप से वैध बनाना भी है। इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से राज्य के राजस्व में वृद्धि होने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए और सुरक्षित अवसर भी पैदा होंगे।
पारदर्शी परिवहन व्यवस्था का वादा परिवहन मंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि सरकार राज्य में एक सुरक्षित, भरोसेमंद और पारदर्शी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन नए नियमों के लागू होने के बाद, ड्राइवरों के दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया अधिक सटीक और प्रभावी हो जाएगी।
*🗓️ ७ जुलै २०२६ |📍 विधानसभा
— Pratap Baburao Sarnaik (@PratapSarnaik) July 7, 2026
राज्यातील प्रवासी वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी शासन महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे.
विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले की, प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांची ओळख, कागदपत्रांची… pic.twitter.com/HRxLx5bon6
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