तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी पड़ी भारी: DMK नेता अनिता राधाकृष्णन गिरफ्तार
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तमिलनाडु की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब मद्रास हाई कोर्ट ने डीएमके के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अनिता राधाकृष्णन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके तुरंत बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

क्या है पूरा मामला? विवाद की शुरुआत 20 जून को ऑथूर में आयोजित डीएमके की एक सार्वजनिक सभा से हुई। इस सभा में तिरुचेंदूर से विधायक राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और भड़काऊ टिप्पणी की थी।

कानूनी घेरे में नेताजी इस बयान के बाद तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के स्थानीय सचिव एस. सेल्वम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 और 353(2) के तहत मामला दर्ज किया। इन धाराओं में शांति भंग करने और समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी अग्रिम जमानत के लिए राधाकृष्णन ने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जीके इलांथिरायन ने भाषण की प्रतिलिपि देखने के बाद टिप्पणी की कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के पद की गरिमा का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। कोर्ट ने इसे गंभीर विषय मानते हुए राहत देने से साफ इनकार कर दिया।

पुलिस हिरासत और DMK का विरोध अदालत के रुख के बाद पुलिस ने अनिता राधाकृष्णन को हिरासत में ले लिया और बाद में औपचारिक गिरफ्तारी दिखाई। इस कार्रवाई के जवाब में डीएमके कार्यकर्ताओं ने मेयर जेगन पेरियासामी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

पक्ष-विपक्ष का तर्क राधाकृष्णन के वकीलों ने दलील दी कि केस दर्ज करने के लिए लगाई गई धाराएं उचित नहीं हैं। वहीं, अभियोजन पक्ष ने मजबूती से तर्क दिया कि यदि समय रहते कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, तो राज्य में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच बड़ा टकराव हो सकता था। फिलहाल, इस गिरफ्तारी ने राज्य का राजनीतिक पारा और बढ़ा दिया है।

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