नई दिल्ली: दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा डिस्कॉम के खिलाफ दिए गए CAG ऑडिट के आदेश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी है।
क्या था दिल्ली सरकार का आदेश? दिल्ली सरकार ने बीते गुरुवार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को निजी बिजली कंपनियों के विशेष ऑडिट का निर्देश दिया था। सरकार का मुख्य मकसद यह पता लगाना था कि पिछले कुछ वर्षों में रेगुलेटरी एसेट्स (Regulatory Assets) के नाम पर 38,500 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि कैसे जमा हो गई और ग्राहकों पर इसका अतिरिक्त बोझ क्यों डाला जा रहा है।
इन कंपनियों पर थी जांच की तलवार सरकार ने जिन कंपनियों के कामकाज की जांच के आदेश दिए थे, उनमें बीईएसई राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) शामिल थीं।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुई बहस? जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान डिस्कॉम की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने की, जबकि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल ऑडिट प्रक्रिया को रोकने का निर्देश दिया।
आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब CAG ऑडिट की प्रक्रिया पूरी तरह थम गई है। अब अगली सुनवाई में अदालत यह तय करेगी कि क्या दिल्ली सरकार के पास इस तरह के ऑडिट का आदेश देने का कानूनी अधिकार है या नहीं।
इस मामले पर बिजली कंपनियों के अलावा दिल्ली सरकार और लाखों उपभोक्ताओं की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि अंतिम फैसला सीधे तौर पर बिजली की दरों और उपभोक्ताओं की जेब पर असर डालेगा।
STORY | SC halts Delhi govt-ordered CAG audit of power discoms
— Press Trust of India (@PTI_News) July 3, 2026
The Supreme Court on Friday stayed the Delhi government s CAG audit of power discoms ordered against the backdrop of a staggering Rs 38,500 crore accumulated over the years as Regulatory Assets (RA) to be recovered… pic.twitter.com/OtmOuOg9JX
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