पुणे दरिंदगी: 3 साल की मासूम की हत्या करने वाले 65 वर्षीय हैवान को फांसी की सजा
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पुणे की एक विशेष अदालत ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी नृशंस हत्या के मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने 65 वर्षीय दोषी भीमराव कांबले को मौत की सजा सुनाई है।

क्या था पूरा मामला? यह खौफनाक घटना 1 मई को पुणे के नसरापुर गांव में हुई थी। आरोपी भीमराव कांबले ने मासूम बच्ची को खाने की चीजें देने और गाय का बछड़ा दिखाने का लालच देकर उसे अपने साथ फुसला लिया था। आरोपी बच्ची को मवेशियों के बाड़े के पास एक शेड में ले गया, जहां उसने मासूम के साथ दरिंदगी की और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

60 दिन में न्याय, उम्र का बहाना खारिज जज एस.आर. सालुंखे ने इस मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम (rarest of rare) श्रेणी में रखा। विशेष बात यह है कि अदालत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के केवल 60 दिनों के भीतर, 25 जून को आरोपी को दोषी करार दिया और सोमवार को सजा का ऐलान कर दिया।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी की 65 वर्ष की उम्र का हवाला देकर नरमी बरतने की अपील की थी। हालांकि, जज ने इसे खारिज करते हुए कहा कि इतनी उम्र में ऐसा घिनौना अपराध करना अपराध की गंभीरता को और बढ़ा देता है। ऐसे अपराधी के सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है।

कोर्टरूम में छलके आंसू जैसे ही न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाई, अदालत में मौजूद बच्ची के माता-पिता और परिवार के लोग फूट-फूटकर रो पड़े। जज ने स्पष्ट किया कि आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी काफी खराब रहा है और वह पहले भी कई वारदातों में शामिल रहा है।

डिप्टी सीएम ने बताया ऐतिहासिक फैसला महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि इस दरिंदे को जीने का कोई हक नहीं है। यह फैसला एक नजीर बनेगा और अब किसी में भी ऐसी घिनौनी घटना को दोबारा अंजाम देने की हिम्मत नहीं होगी।

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