राम मंदिर ट्रस्ट: वित्तीय धांधली के आरोपों पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
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नई दिल्ली: अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ट्रस्ट के फंड में गबन और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस पर तत्काल सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है।

29 जून का इंतजार याचिकाकर्ताओं ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वे इस मामले का उल्लेख 29 जून को करें। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने स्पष्ट किया कि मामले की जल्द सुनवाई की मांग सोमवार को दोबारा की जाए।

सीबीआई जांच और एसआईटी की मांग यह जनहित याचिका अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव नामक वकीलों द्वारा दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि ट्रस्ट के पैसों में कथित गड़बड़ी को लेकर तुरंत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाए। इसके साथ ही, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई (CBI) के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन की मांग की गई है।

साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का आग्रह याचिकाकर्ताओं ने अदालत से गुहार लगाई है कि ट्रस्ट के सभी रिकॉर्ड—जैसे बैंक खाते, दान रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज—को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि जांच पूरी होने तक किसी भी डेटा या दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ न हो और न ही उन्हें नष्ट किया जाए।

भविष्य के लिए पारदर्शी व्यवस्था की मांग याचिका में केवल पुरानी अनियमितताओं की जांच ही नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी कड़े कदम उठाने की मांग की गई है। कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार और ट्रस्ट को निर्देश दे कि भविष्य में ऐसी शिकायतों को रोकने के लिए ट्रस्ट के फंड और संपत्तियों की निगरानी हेतु एक मजबूत ऑडिट और जांच तंत्र विकसित किया जाए।

राहुल गांधी का मामला अलग गौरतलब है कि इसी दिन देश की राजनीति से जुड़ी एक अन्य खबर भी चर्चा में रही। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक आवेदन दायर कर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए खेद व्यक्त किया है।

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