बोबाजार बम धमाका: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी रशीद खान की रिहाई पर लगाई रोक
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सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के चर्चित बोबाजार बम धमाका मामले में दोषी मोहम्मद रशीद खान को बड़ी राहत मिलने से रोक दी है। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें खान को जेल से समय से पहले रिहा करने का निर्देश दिया गया था।

राज्य सरकार को मिली राहत पश्चिम बंगाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के 5 जून के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य सरकार ने अपनी विशेष अनुमति याचिका (SLP) में तर्क दिया था कि इतने गंभीर अपराध के दोषी को कानून के दायरे में रखते हुए रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही, कोर्ट ने दोषी रशीद खान को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

क्या था बोबाजार धमाका? साल 1993 में कोलकाता के बोबाजार इलाके में हुए एक भीषण बम धमाके में 69 लोगों की मौत हो गई थी। जांच में सामने आया था कि रशीद खान ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद सांप्रदायिक दंगों के डर से भारी मात्रा में विस्फोटक अपने घर में जमा किए थे, जो बाद में धमाके का कारण बने।

2001 में मिली थी सजा इस मामले में 2001 में टाडा (TADA) कोर्ट ने रशीद खान को दोषी करार दिया था। बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सजा को बरकरार रखा था। खान पिछले तीन दशकों से अधिक समय से जेल में बंद है।

हाईकोर्ट ने क्यों दी थी रिहाई की अनुमति? दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि रशीद खान अपनी सजा का एक लंबा हिस्सा (पैरोल सहित 33 साल) जेल में बिता चुका है। कोर्ट का मानना था कि केवल अपराध की गंभीरता को आधार बनाकर रिहाई से इनकार नहीं किया जा सकता, यदि दोषी का आचरण अच्छा हो और अपराध दोहराने की संभावना कम हो। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह रिहाई टल गई है।

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