ITR-3 फॉर्म हुआ जारी: बिजनेस और प्रोफेशन से जुड़ी आय वालों के लिए बड़ी अपडेट, जानें क्या है नया
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आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग सीजन के बीच टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी खबर है। आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए ITR-3 फॉर्म की यूटिलिटी को आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर लाइव कर दिया है। अब वे करदाता अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिनकी आय का स्रोत बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़ा है।

क्या है ITR-3 और किसके लिए है अनिवार्य?

ITR-3 फॉर्म मुख्य रूप से उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए है जिनकी आय बिजनेस या स्वतंत्र पेशे (profession) से होती है। यह फॉर्म निम्नलिखित लोगों के लिए जरूरी है:

ITR-3 में हुए 5 बड़े बदलाव

इस बार आयकर विभाग ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए फॉर्म में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं:

  1. अतिरिक्त जानकारी: अब प्राइमरी पते के साथ वैकल्पिक पता और अतिरिक्त मोबाइल नंबर देना संभव होगा।
  2. ट्रेडिंग रिपोर्टिंग: इंट्राडे और F&O के मुनाफे और नुकसान के लिए रिपोर्टिंग प्रावधानों को और सख्त किया गया है।
  3. पॉलिटिकल डोनेशन: धारा 80GGC के तहत छूट पाने के लिए अब राजनीतिक दल का नाम और पैन (PAN) नंबर अनिवार्य कर दिया गया है।
  4. दान की पारदर्शिता: धारा 80G के तहत छूट के दावे के लिए अब ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर (UPI/IMPS) और बैंक का IFSC कोड देना होगा।
  5. विदेशी आय: विदेशी रिटायरमेंट खातों से आय होने पर अब ITR-1 या ITR-4 के बजाय ITR-2 या ITR-3 भरना अनिवार्य होगा।

कौन नहीं भर सकता ITR-3?

जो व्यक्ति किसी बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं जुड़े हैं, वे ITR-3 का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को अपनी आय के प्रकार के अनुसार ITR-1 या ITR-2 चुनना चाहिए। साथ ही, जो लोग प्रिजम्प्टिव टैक्स स्कीम (Presumptive Taxation) का लाभ लेना चाहते हैं, वे ITR-4 भरते हैं।

डेडलाइन का रखें ध्यान

आयकर विभाग ने ITR-3 फाइल करने के लिए दो अलग-अलग समय सीमाएं तय की हैं:

इस अपडेट से जटिल वित्तीय प्रोफाइल वाले करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। अब वे समय रहते सही जानकारी के साथ अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं और भविष्य में किसी भी पेनल्टी या नोटिस से बच सकते हैं।

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