आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग सीजन के बीच टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी खबर है। आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए ITR-3 फॉर्म की यूटिलिटी को आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर लाइव कर दिया है। अब वे करदाता अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिनकी आय का स्रोत बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़ा है।
ITR-3 फॉर्म मुख्य रूप से उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए है जिनकी आय बिजनेस या स्वतंत्र पेशे (profession) से होती है। यह फॉर्म निम्नलिखित लोगों के लिए जरूरी है:
इस बार आयकर विभाग ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए फॉर्म में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं:
जो व्यक्ति किसी बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं जुड़े हैं, वे ITR-3 का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को अपनी आय के प्रकार के अनुसार ITR-1 या ITR-2 चुनना चाहिए। साथ ही, जो लोग प्रिजम्प्टिव टैक्स स्कीम (Presumptive Taxation) का लाभ लेना चाहते हैं, वे ITR-4 भरते हैं।
आयकर विभाग ने ITR-3 फाइल करने के लिए दो अलग-अलग समय सीमाएं तय की हैं:
इस अपडेट से जटिल वित्तीय प्रोफाइल वाले करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। अब वे समय रहते सही जानकारी के साथ अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं और भविष्य में किसी भी पेनल्टी या नोटिस से बच सकते हैं।
Kind Attention Taxpayers!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) June 19, 2026
Online filing and Excel Utility for ITR-3 for A.Y. 2026–27 is now enabled on the e-Filing portal.https://t.co/1vnMusEbbF pic.twitter.com/oxcmvyAEIi
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