अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगा कफ सिरप , सरकार का बड़ा फैसला
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केंद्र सरकार ने दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और जनस्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए एक सख्त और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब देश में कोई भी कफ सिरप या अन्य सिरप आधारित दवाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन (पर्ची) के नहीं खरीदी जा सकेंगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

क्या कहता है नया नियम?

मंत्रालय ने ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 लागू कर दिया है। इसके तहत ड्रग्स रूल्स, 1945 की अनुसूची-K (Schedule K) से सिरप को बाहर कर दिया गया है। पहले इस अनुसूची के तहत सिरप को ओवर-द-काउंटर (OTC) दवाओं की श्रेणी में रखा गया था, जिससे ये बिना पर्ची के मिल जाते थे। अब इन्हें इस सूची से हटाकर प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं में शामिल कर दिया गया है।

क्यों उठाया गया यह सख्त कदम?

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, यह निर्णय कफ सिरप और अन्य तरल दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए लिया गया है। पिछले कुछ समय से सिरप के ओवरडोज, बच्चों को गलत मात्रा में दवा देना और मिलावटी सिरप के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के मामले बढ़े थे। इन जोखिमों को कम करने के लिए सरकार ने यह सख्ती दिखाई है।

मेडिकल स्टोर और कंपनियों के लिए नई गाइडलाइंस

अब सभी मेडिकल स्टोर्स को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी सिरप न बेचें। नियमों का उल्लंघन करने पर स्टोर संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

इसके अलावा, सरकार ने पैकिंग के नियमों में भी बदलाव किया है। अब सिरप और लिक्विड दवाएं सिंगल-यूनिट पैक (जैसे 5ml या 10ml की छोटी पैकिंग) में ही बेची जाएंगी, जिससे दवा की बर्बादी नहीं होगी और ओवरडोज का खतरा कम होगा।

कब से होगा लागू?

यह नया नियम पूरे देश में 1 जनवरी 2027 से प्रभावी हो जाएगा। हालांकि, दवा कंपनियों को अपना पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है।

इस पहल से न केवल दवाओं की गुणवत्ता बनी रहेगी, बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए दवा का गलत उपयोग भी पूरी तरह से नियंत्रित हो सकेगा।

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