अब अखबार में समोसा-कचौड़ी देना पड़ेगा महंगा, FSSAI ने दी जेल और भारी जुर्माने की चेतावनी
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भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देश भर के उन दुकानदारों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं जो खाने-पीने की चीजों को अखबार में लपेटकर देते हैं। यदि अब कोई दुकानदार ऐसा करते हुए पकड़ा गया, तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्यों खतरनाक है अखबार में लिपटा खाना? FSSAI के अनुसार, अखबारों की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही में सीसा (Lead) और कई तरह की भारी धातुएं होती हैं। इसके अलावा, इसमें कई हानिकारक रसायन भी मौजूद होते हैं। जब गर्म या तैलीय (greasy) खाना अखबार के संपर्क में आता है, तो ये जहरीले तत्व भोजन में घुल जाते हैं और सीधे हमारे शरीर में पहुंचकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

नियमों की अनदेखी पर होगी जेल प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि खाने को पैक करने या परोसने के लिए अखबार का उपयोग करना पूरी तरह से वर्जित है।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नियमों के दायरे में दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

ग्राहक भी रहें सतर्क अखबार में खाना परोसना भारत में पहले से ही प्रतिबंधित है, लेकिन अक्सर सुविधा और सस्ते विकल्प के चक्कर में इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। मुंबई में हाल ही में सामने आई एक घटना के बाद FSSAI ने इस पर दोबारा सख्ती दिखाई है।

आम जनता से भी अपील की गई है कि वे अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें। यदि कोई दुकानदार उन्हें अखबार में खाना परोसता है, तो वे इसका विरोध करें और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहें।

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